उपभोक्‍ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

केंद्र सरकार ने उत्पाद के ब्रांड का नाम/लोगो के साथ डिब्बाबंद/पैकेज्ड वस्तुओं के प्रमुख घटकों की घोषणा करने के लिए परामर्श आमंत्रित किया


सरकार उपभोक्ताओं के अधिकारों को मजबूत करने के लिए प्रयासरत है

Posted On: 17 AUG 2022 6:51PM by PIB Delhi

केंद्र सरकार ने विधिक माप विज्ञान (पैकेज्ड कमोडिटीज) नियम 2011 में एक प्रावधान प्रस्तावित किया है, जिसके अनुसार एक वस्तु जिसमें एक से अधिक घटक होते हैं, उसके पैकेज के सामने की तरफ ब्रांड के नाम / लोगो के साथ उस उत्पाद के दो या दो से अधिक प्रमुख घटकों की संरचना की घोषणा होनी चाहिए। उत्पाद के दो या दो से अधिक प्रमुख घटकों की घोषणा में उस वस्तु के विशिष्ट विक्रय बिंदु/अद्वितीय बिक्री प्रस्ताव (यूएसपी) का प्रतिशत/मात्रा को शामिल किया जायेगा और यह उसी लिपि के आकार में होना चाहिए, जिसमें विशिष्ट विक्रय बिंदु/अद्वितीय बिक्री प्रस्ताव (यूएसपी) के ब्यौरा लिखा गया है। हालांकि यह प्रावधान यांत्रिक या विद्युत उत्पादों के लिए लागू नहीं होगा।

यह पहल इस तथ्य को देखने के बाद सामने आई है कि मैन्युफैक्चरर्स/पैकर्स/इम्पोर्टर्स कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं नहीं कर रहे हैं जैसे कि पैकेज के सामने की तरफ प्रमुखता से मुख्य अवयवों की संरचना। पैकेज के सामने की तरफ उत्पाद के विशिष्ट विक्रय बिंदु/अद्वितीय बिक्री प्रस्ताव (यूएसपी) की घोषणा बिना इसकी संरचना के प्रतिशत के उपभोक्ताओं को सूचित किए जाने के अधिकार के विरुद्ध है।

विधिक माप विज्ञान (पैकेज्ड कमोडिटीज) नियम, 2011 के तहत उपभोक्ताओं के हित में सभी डिब्बाबंद/पैकेज्ड वस्तुओं पर मैन्युफैक्चरर्स/पैकर्स/इम्पोर्टर्स का नाम और पता, मूल देश, उत्पाद का सामान्य या जेनरिक नाम, शुद्ध मात्रा, निर्माण का महीना और वर्ष, एमआरपी, उपभोक्ता देखभाल विवरण आदि जैसी कुछ घोषणाओं का ब्यौरा देना अनिवार्य है।

 

उदाहरण के तौर पर, मान लिया जाये कि यदि किसी उत्पाद को उसके विशिष्ट विक्रय बिंदु/अद्वितीय बिक्री प्रस्ताव के साथ घटक 'एक्स' और 'वाई' के रूप में बेचा जाता है। अब प्रस्तावित प्रावधान के अनुसार, मैन्युफैक्चरर्स/पैकर्स/इम्पोर्टर्स को पैकेज के सामने की तरफ भी 'एक्स' और 'वाई' के नाम तथा संरचना की घोषणा करनी होगी। इस तरह की संघटकों को प्रतिशत में घोषित किया जाएगा जैसे "50%" या "50 प्रतिशत" अथवा "पचास प्रतिशत" उसी लिपि आकार में जिसमें पैकेज पर 'एक्स' और 'वाई' का नाम घोषित किया गया है।

ब्रांड के नाम और कंपनी के लोगो के साथ पैकेज के सामने की तरफ कमोडिटी के दो या दो से अधिक प्रमुख घटकों को घोषित करने के मामले में उद्योगों, संघों, उपभोक्ताओं, स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठन और अन्य हितधारकों सहित सभी संबंधित / साझेदारों से सार्वजनिक टिप्पणियां / विचार आमंत्रित किए जाते हैं।

टिप्पणियां/सुझाव 31.08.2022 तक js-ca[at]nic[dot]in, dirwm-ca[at]nic[dot]in और ashutosh.agarwal13[at]nic[dot]in पर या निदेशक, विधिक माप विज्ञान, कृषि भवन, नई दिल्ली-01 के समक्ष स्वयं पहुंच कर प्रस्तुत किए जा सकते हैं।

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