भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग
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सीसीआई ने ग्लैक्सो स्मिथक्लाइन कंज्यूमर हेल्थकेयर होल्डिंग्स लिमिटेड के संयुक्त पुनर्गठन के अधिग्रहण को मंजूरी दी

प्रविष्टि तिथि: 14 JUN 2022 6:12PM by PIB Delhi

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 की धारा 31(1) के तहत ग्लैक्सो स्मिथक्लाइन कंज्यूमर हेल्थकेयर होल्डिंग्स (नंबर 2) लिमिटेड ("जेवीसीओ") के संयुक्त पुनर्गठन के अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है।

प्रस्तावित संयोजन में जेवीसीओ का संयुक्त पुनर्गठन शामिल है, जिसमें पुनर्गठन के माध्यम से हेलोन द्वारा अधिग्रहण और जेवीसीओ के शेयरधारकों को शामिल करते हुए शेयर विनिमय चरण शामिल हैं। पुनर्गठन और शेयर विनिमय चरणों के पूर्ण होने के तुरंत बाद, हेलोन की शेयरधारिता जीएसके, जीएसके के सहयोगियों और जीएसके के शेयरधारकों (संयुक्त रूप से हेलोन के मताधिकारों का 68 प्रतिशत और (प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से) फाइजर (हेलोन के मताधिकार का 32 प्रतिशत प्रतिनिधित्व) के पास होगी।

जीएसके, यूके में पंजीकृत, एक फार्मास्युटिकल उद्योग है जो संपूर्ण विश्व में निर्धारित औषधि, टीकों और उपभोक्ता स्वास्थ्य उत्पादों के अनुसंधान, विकास, निर्माण और विपणन में सक्रिय है। उपभोक्ता स्वास्थ्य सेवा खंड में, यह उत्पादों के अनुसंधान, विकास, निर्माण और विपणन में सक्रिय है जो विभिन्न संकेतों के लिए आमतौर पर बिना सलाह (यानी, ओटीसी) पर उपलब्ध हैं।

हेलोन एक नई निगमित इकाई है वर्तमान में यह किसी व्यावसायिक गतिविधि में शामिल नहीं है।

जेवीसीओ की स्थापना 2019 में हुई थी, जिसमें जीएसके और फाइजर के भारत सहित दुनिया भर में संबंधित विरासत उपभोक्ता स्वास्थ्य सेवा व्यवसाय को शामिल किया गया है। जेवीसीओ (अपनी सहायक कंपनियों और सहयोगियों के माध्यम से) उपभोक्ता स्वास्थ्य उत्पादों के निर्माण और वितरण कार्य से जुड़ी है। सीसीआई के विस्तृत आदेश का पालन होगा।

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एमजी/एमए/एसएस

 


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