रक्षा मंत्रालय
छावनियों में संपत्ति कर रजिस्टरों में ऑनलाइन म्यूटेशन का प्रावधान
प्रविष्टि तिथि:
26 MAY 2022 7:05PM by PIB Delhi
जीवन को आसान बनाने की दिशा में एक कदम के रूप में, छावनी क्षेत्रों में रहने वाले 2.18 लाख से अधिक संपत्ति कर दाता ई-छावनी पोर्टल (https://echhavani.gov.in) के तहत संपत्ति कर रजिस्टर में म्यूटेशन के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। संपत्ति के मालिकों को आवश्यक दस्तावेजों और शुल्क के भुगतान समेत संपत्ति कर रजिस्टर में म्यूटेशन के लिए ई-छवानी पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना आवश्यक है। यदि आवेदन/दस्तावेजों में कोई कमी पाई जाती है तो उसे सुधार के लिए संबंधित नागरिक के पास ऑनलाइन वापस भेज दिया जाएगा। अन्यथा संपत्ति के मालिक को संपत्ति कर रजिस्टर में म्यूटेशन की सूचना देते हुए ऑनलाइन एक प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा ।
संपत्ति कर रजिस्टरों में ऑनलाइन म्यूटेशन की सुविधा संपत्ति के मालिक और छावनी बोर्ड के अधिकारियों के बीच इंटरफेस को कम करेगी और इस प्रकार पारदर्शिता को बढ़ावा देगी। यह प्रक्रिया कठिनाई से, देरी से भी बचाएगी तथा अनुपालन को कम करेगी और इस प्रकार छावनियों में "ईज़ ऑफ लिविंग" को बढ़ावा देगी।
62 छावनियों में 20 लाख से अधिक निवासियों को कवर करते हुए 2.18 लाख से अधिक संपत्ति कर दाताओं का विवरण ई-छावानी पोर्टल पर अपलोड किया गया है। छावनी बोर्ड बिक्री, उपहार, पारिवारिक बस्तियों, वसीयत, विरासत आदि के माध्यम से संपत्ति के हस्तांतरण के कारण उत्पन्न होने वाले संपत्ति कर रजिस्टरों में स्वामित्व परिवर्तन का हिसाब-किताब रखता है। जैसे ही संपत्ति के स्वामित्व में स्थानांतरण होता है, तो अंतरिती को इस तरह के स्थानांतरण के लिए मुख्य कार्यकारी अधिकारी को नोटिस देना आवश्यक है, जिसको छावनी अधिनियम, 2006 की धारा 81 के तहत निर्धारण सूची के साथ-साथ बोर्ड के कर रजिस्टर में इस तरह के हस्तांतरण को दर्ज करना आवश्यक है ।
ई-छवानी रक्षा संपदा महानिदेशालय, रक्षा मंत्रालय की एक नागरिक केंद्रित परियोजना है। इस पहल के तहत छावनी बोर्ड देश में 62 छावनियों में 20 लाख से अधिक निवासियों को ऑनलाइन नागरिक सेवाएं प्रदान करते हैं। एकीकृत पोर्टल सभी प्रासंगिक सूचनाओं के साथ-साथ एक सरल, समझने में आसान और प्रभावी तरीके से नागरिक सेवाओं तक पहुंच प्रदान करता है।
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एमजी/एएम/एबी/एसके
(रिलीज़ आईडी: 1828771)
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