निर्वाचन आयोग

विभिन्न राज्यों के संसदीय/विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में उप-चुनावों के लिए कार्यक्रम

Posted On: 25 MAY 2022 8:03PM by PIB Delhi

आयोग ने विभिन्न राज्यों के निम्नलिखित संसदीय/विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में रिक्तियों को भरने के लिए उपचुनाव कराने का निर्णय लिया है: -

क्र. सं.

राज्‍य

संसदीय/विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र संख्‍या और नाम

  1.  

पंजाब

12-संगरूर पीसी

2

उत्तर प्रदेश

7-रामपुर पीसी

3

उत्तर प्रदेश

69-आजमगढ़ पीसी

4

त्रिपुरा

06-अगरतला एसी

5

त्रिपुरा

08-टाउन बार्दोवाली एसी

6

त्रिपुरा

46-सुरमा (एससी) एसी

7

त्रिपुरा

57-जुबराजनगर एसी

8

आंध्र प्रदेश

115-आत्माकुर एसी

9

दिल्ली एनसीटी

39-राजिंदर नगर एसी

10

झारखंड

66-मंदार (एसटी) एसी

इन उपचुनावों का कार्यक्रम इस प्रकार है:

संसदीय और विधानसभा क्षेत्रों के लिए उपचुनावों का कार्यक्रम

मतदान कार्यक्रम

तिथि

 

राजपत्र अधिसूचना जारी करने की तिथि

30 मई, 2022 (सोमवार)

नामांकन की अंतिम तिथि

6 जून, 2022 (सोमवार)

नामांकनों की जांच की तिथि

7 जून, 2022 (मंगलवार)

उम्मीदवारी वापस लेने की अंतिम तिथि

9 जून, 2022 (गुरुवार)

मतदान की तिथि

23 जून, 2022 (गुरुवार)

मतगणना की तिथि

26 जून, 2022 (रविवार)

तिथि जिसके पूर्व चुनाव संपन्न किया जाएगा

28 जून, 2022 (मंगलवार)

  1. मतदाता सूची

इन चुनावों में ऊपर दी गई विधानसभा क्षेत्रों के लिए दिनांक 01.01.2022 तक के लिए प्रकाशित मतदाता सूची का उपयोग किया जाएगा।

  1. इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) और वीवीपीएटी

 

आयोग ने सभी मतदान केंद्रों पर उपचुनाव में ईवीएम और वीवीपैट का इस्तेमाल करने का फैसला किया है। पर्याप्त संख्या में ईवीएम और वीवीपैट उपलब्ध करा दिए गए हैं और यह सुनिश्चित करने के लिए सभी कदम उठाए गए हैं कि इन मशीनों की मदद से मतदान सुचारू रूप से संपन्न किया जाए।

  1. मतदाताओं की पहचान

 

मतदाता फोटो पहचान पत्र (ईपीआईसी) मतदाता की पहचान का मुख्य दस्तावेज होगा। हालांकि, नीचे दिए गए पहचान दस्तावेजों में से किसी को भी मतदान केंद्र में दिखाया जा सकता हैः

  1. आधार कार्ड,
  2. मनरेगा रोजगार कार्ड,
  3. बैंक/डाकघर द्वारा जारी फोटो वाली पासबुक,
  4. श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड,
  5. ड्राइविंग लाइसेंस,
  6. पैन कार्ड,
  7. एनपीआर के तहत आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड,
  8. भारतीय पासपोर्ट,
  9. फोटो के साथ पेंशन दस्तावेज,
  10. केंद्र/राज्य सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, और
  11. सांसदों/विधायकों/एमएलसी को जारी आधिकारिक पहचान पत्र
  12. सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार का विशिष्ट दिव्यांगता आईडी (यूडीआईडी) कार्ड
  1.  आदर्श आचार संहिता

आयोग की निर्देश संख्या 437/ 6/1एनएसटी/2016-सीसीएस, दिनांक 29 जून, 2017 के तहत जारी आंशिक संशोधन (आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध) के अंतर्गत आदर्श आचार संहिता उस जिले (जिलों) में तत्काल प्रभाव से लागू होगी जिसमें चुनाव होने वाले विधानसभा क्षेत्र का पूरा या कोई भी क्षेत्र शामिल है।

  1. पिछले आपराधिक जीवन के संबंध में सूचना

आपराधिक इतिहास वाले उम्मीदवारों को प्रचार अवधि के दौरान तीन बार समाचार पत्रों और टेलीविजन चैनलों के माध्यम से इस संबंध में जानकारी प्रकाशित करने की आवश्यकता होती है। एक राजनीतिक दल जो आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों को चुनाव में खड़ा करता है, उसे भी अपने उम्मीदवारों की आपराधिक पृष्ठभूमि के बारे में जानकारी अपनी वेबसाइट और समाचार पत्रों और टेलीविजन चैनलों दोनों पर तीन बार प्रकाशित करनी होती है।

आयोग ने अपनी पत्र संख्या 3/4/2019/एसडीआर/संस्करण चतुर्थ दिनांक 16 सितंबर, 2020 में निर्देश दिया है कि तीन बार की इस निर्दिष्ट अवधि को निम्नलिखित तरीके से तय किया जाएगा, ताकि मतदाताओं के पास ऐसे उम्मीदवारों की पृष्ठभूमि के बारे में जानने के लिए पर्याप्त समय हो:

क: उम्मीदवारी वापस लेने की अंतिम तारीख के बाद पहले 4 दिनों के अंदर.

ख: अगले 5वें - 8वें दिन के बीच।

ग: 9वें दिन से प्रचार के अंतिम दिन तक (मतदान की तारीख से दो दिन पहले तक)

(उदाहरण: यदि उम्मीदवारी वापस लेने की अंतिम तिथि महीने की 10 तारीख है और मतदान महीने की 24 तारीख को है, तो घोषणा के प्रकाशन के लिए पहली समय अवधि महीने की 11 और 14 तारीख के बीच होगी, दूसरी और तीसरी समय अवधि क्रमशः 15 से  18वीं और 18 से 22 वीं तिथि के बीच होगी।)

यह नियम 2015 की रिट याचिका (सी) संख्या 784 (लोक प्रहरी बनाम भारत संघ और अन्य) और 2011 की रिट याचिका (सिविल) संख्या 536 (पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसरण में है।

यह जानकारी 'अपने उम्मीदवारों को जानो' शीर्षक वाले ऐप पर भी उपलब्ध होगी।

  1. कोविड-19 की अवधि के दौरान उप-चुनाव के आयोजन की अवधि में संशोधित व्यापक दिशानिर्देश, 2022 का पालन किया जाएगा

 

  1. आयोग ने 8 जनवरी, 2022 को संशोधित व्यापक दिशा-निर्देश जारी किए हैं जो आयोग की वेबसाइट https://eci.gov.in/files/file/13932-revised-broad-guidelines-for-conduct-of-general-electionsbye-elections-during-covid-19/ पर उपलब्ध हैं। साथ ही कोविड-19 के दौरान आयोग ने समय-समय पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के साथ कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा की है। भारत सरकार और राज्य सरकारों ने इस मामले में निर्देश जारी किए हैं, जो आयोग की वेबसाइट https://eci.gov.in/ पर उपलब्ध है।

 

  1. सभी पक्ष इन निर्देशों का पालन करेंगे। संबंधित राज्य सरकार इन निर्देशों के अनुपालन में निम्नानुसार सभी उचित कार्रवाई/उपाय करेगी।
  2. ऐसी सभी गतिविधियों में अधिकार प्राप्त प्राधिकारियों द्वारा जारी किए गए कोविड-19 दिशानिर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाएगा। कोविड-19 प्रोटोकॉल के अनुसार सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क, सैनिटाइज़र, थर्मल स्कैनिंग, फेस शील्ड, हैंड ग्लव्स आदि का उपयोग करना होगा। एसडीएमए कोविड प्रोटोकॉल का पालन सुनिश्चित करने के लिए सभी सुरक्षात्मक और शमन उपायों के लिए जिम्मेदार है। कोविड-19 दिशानिर्देशों की निगरानी, ​​पर्यवेक्षण और अनुपालन के लिए मुख्य सचिव और महानिदेशक और जिला स्तर के अधिकारी जिम्मेदार होंगे।
  3. यदि कोई उम्मीदवार या राजनीतिक दल उपरोक्त किसी भी दिशा-निर्देश का उल्लंघन करता है, तो संबंधित उम्मीदवार/ पार्टी को रैलियों, बैठकों आदि के लिए कोई और अनुमति नहीं दी जाएगी। यदि कोई स्टार प्रचारक कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन करता है, तो उसे निर्वाचन क्षेत्र/जिले में आगे प्रचार करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
  4. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी एडवाइजरी के आधार पर, आयोग बदलती स्थिति पर कड़ी नजर रखेगा और आगामी चुनावों के लिए दिशानिर्देशों को और सख्त कर सकता है।
  1. पांच राज्यों में हाल ही में हुए आम चुनावों और उपचुनावों के संचालन से संबंधित आयोग के सभी मौजूदा निर्देश/दिशानिर्देश इन उप-चुनावों के लिए भी लागू होंगे।

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एमजी/एएम/एसएस



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