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केंद्र सरकार ने भारत आने वाले अनिवासी व्यक्तियों के संबंध में आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 206सी(1जी) के तहत टीसीएस के प्रावधानों में ढील दी

Posted On: 31 MAR 2022 3:49PM by PIB Delhi

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 206सी (1जी) के तहत किसी विदेशी टूर प्रोग्राम पैकेज के विक्रेता द्वारा इसके एक ऐसे खरीदार से पैकेज की कुल राशि के 5% की दर से कर का संग्रह करने का प्रावधान किया गया है, जो इस तरह के पैकेज को खरीदने वाला कोई व्यक्ति है।

इस संबंध में ऐसे घरेलू टूर ऑपरेटरों से अनगिनत ज्ञापन प्राप्त हुए थे, जो भारत आने वाले उन अनिवासी व्यक्तियों से कर संग्रह में कठिनाइयों का सामना कर रहे थे, जो इस तरह के घरेलू टूर ऑपरेटरों से विदेशी टूर पैकेज की बुकिंग करवाते थे। चूंकि इस तरह के व्यक्तियों के पास संभवत: कोई पैन नहीं होता है, इसलिए इन लोगों से उच्च दरों पर कर एकत्र करना आवश्यक है। इसके अलावा, इस तरह के अनिवासियों के लिए अपना आईटीआर प्रस्तुत करना और रिफंड का दावा करना मुश्किल हो सकता है।

 

इस तरह की कठिनाइयों को दूर करने के लिए केंद्र सरकार ने अधिनियम की धारा 206सी(1जी) के तहत प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए यह निर्दिष्ट किया है कि इस धारा के प्रावधान एक ऐसे खरीदार पर लागू नहीं होंगे जो एक व्यक्ति है और जो अधिनियम की धारा 6 के अनुच्छेद (1) और अनुच्छेद (1ए) के अनुसार भारत का निवासी नहीं है और जो भारत आया हुआ है। अत: किसी भी घरेलू टूर ऑपरेटर के लिए भारत आने वाले अनिवासी व्यक्तियों को विदेशी टूर पैकेज की बिक्री करने पर उससे टैक्‍स या कर एकत्र करने की आवश्यकता नहीं है।

 

वर्ष 2022 की अधिसूचना संख्या 20 दिनांक 30.03.2022 भी जारी कर दी गई है और यह अधिसूचना अनुभाग के तहत www.incometaxindia.gov.in  पर उपलब्ध है।

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