वाणिज्‍य एवं उद्योग मंत्रालय
azadi ka amrit mahotsav

डीओसी के तहत व्यापार रक्षा विंग (टीडीडब्ल्यू) के संचालन के परिणामस्वरूप भारतीय निर्यातकों पर लगाए गए सब्सिडी-रोधी शुल्क को 11.67% से घटाकर 2.82% किया गया


वाणिज्य विभाग के तहत व्यापार रक्षा विंग (टीडीडब्ल्यू) ने भारतीय निर्यातकों को राहत दी

व्यापार रक्षा विंग (टीडीडब्ल्यू) के सक्रिय हस्तक्षेप के परिणामस्वरूप यूरोपीय आयोग द्वारा 0.45% का न्यूनतम शुल्क लगाया जाता है

हाल ही में सीवीडी जांच/समीक्षाओं में भारत से निर्यात पर न्यूनतम शुल्क दरें लगाई गई

Posted On: 24 JAN 2022 6:47PM by PIB Delhi

भारतीय निर्यातकों की जरूरतों को पूरा करने के लिए, व्यापार उपचार महानिदेशालय (डीजीटीआर) अन्य देशों से डंप किए गए और सब्सिडी वाले आयातों के खिलाफ जांच करने के अलावा, अपने व्यापार रक्षा विंग (टीडीडब्ल्यू) के माध्यम से भारतीय निर्यात के खिलाफ अन्य देशों द्वारा की गई जांच में भारतीय निर्यातकों के हितों की भी रक्षा करता है।

टीडीडब्ल्यू की स्थापना वर्ष 2016 में हुई थी और यह भारत के खिलाफ अन्य देशों द्वारा की गई जांच में भारतीय निर्यातकों के हितों की रक्षा करने और समर्थन देने के मामले में एक प्रमुख केन्द्र है। टीडीडब्ल्यू केंद्र के साथ-साथ राज्य सरकारों के विभिन्न विभागों के साथ समन्वय करता है और भारत की रक्षा हितों को प्रस्तुत करता है। अन्य देशों के जांच अधिकारियों, विशेष रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ के अधिकारियों के साथ भारत सरकार के दृष्टिकोण को समझाने, दोहराने और अपने पक्ष को रखने के लिए नियमित रूप से परामर्शों का आयोजन करता है।

ट्रेड डिफेंस विंग (टीडीडब्ल्यू) यह सुनिश्चित करने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है कि अन्य देशों द्वारा भारतीय सामानों पर न्यूनतम या कोई व्यापार उपचारात्मक उपाय लागू न किया जाए।

टीडीडब्ल्यू संचालनों ने हाल ही में गति प्राप्त की है। व्यापार रक्षा विंग के निरंतर प्रयास इस तथ्य में परिलक्षित होते हैं कि अप्रैल 2021 से दिसंबर 2021 के दौरान जारी किए गए अधिकांश प्रारंभिक और अंतिम निष्कर्षों में, भारत से किए गए निर्यात पर सीवीडी जांच/समीक्षा पर अन्य जांच अधिकारियों द्वारा केवल 3 से 6% तक की ही न्यूनतम शुल्क दरों को लगाया गया है।

यूरोपीय आयोग (ईसी) द्वारा स्टेनलेस-स्टील कोल्ड रोल्ड उत्पादों के निर्यात के खिलाफ काउंटर वेलिंग ड्यूटी (सीवीडी) जांच में, परामर्श के माध्यम से टीडीडब्ल्यू के सक्रिय हस्तक्षेप के परिणामस्वरूप यूरोपीय आयोग द्वारा शुल्क मार्जिन 0.45% तक कम लगाया गया।

भारत से पॉलीइथाइलीन टेरेफ्थेलेट फिल्म, शीट और स्ट्रिप के निर्यात के खिलाफ वर्ष 2019 के लिए यूएसए द्वारा आयोजित सीवीडी प्रशासनिक समीक्षा में, वर्ष 2018 के लिए पहले लगाए गए 11.67% के मुकाबले केवल 2.82% का प्रारंभिक शुल्क लगाया गया था।

***

एमजी/एएम/एसएस/सीएस


(Release ID: 1792806) Visitor Counter : 162


Read this release in: English , Urdu , Tamil