विधि एवं न्‍याय मंत्रालय
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वर्षान्त समीक्षा: विधायी विभाग


2021 के दौरान विधायी विभाग की विभिन्न पहल, कार्यक्रम, योजनाएं और उपलब्धियां

Posted On: 04 JAN 2022 6:04PM by PIB Delhi

जहां तक ​​केंद्र सरकार के विधायी कार्य का संबंध है, इस संदर्भ में विधायी विभाग मुख्य रूप से एक सेवा प्रदाता के रूप में कार्य करता है। यह विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के विधायी प्रस्तावों का समय पर प्रसंस्करण सुनिश्चित करता है। इस संदर्भ में विधायी विभाग सरकार के मंत्रालयों/विभागों को कानून के माध्यम से नीतिगत उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायता करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विधायी विभाग संविधान की आठवीं अनुसूची में उल्लिखित भाषाओं में केंद्रीय कानूनों के अनुवाद में राज्य सरकारों को सहायता प्रदान करता है।

विभाग द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्य

1 जनवरी, 2021 से 22 दिसंबर, 2021 की अवधि के दौरान, इस विभाग ने कैबिनेट/नए विधायी प्रस्तावों के लिए 84 नोटों की जांच की और संबंधित मंत्रालयों/विभागों से परामर्श करने के बाद मसौदा विधेयकों/अध्यादेशों का मसौदा तैयार किया। कैबिनेट की मंजूरी के बाद, इस अवधि के दौरान 50 विधेयकों को संसद में पेश करने के लिए भेजा गया। पहले से ही संसद के समक्ष लंबित विधेयक और 1 जनवरी, 2021 से 22 दिसंबर, 2021 की अवधि के दौरान पेश किए गए 46 विधेयकों सहित संविधान के (एक सौ सत्ताईसवें संशोधन विधेयक, 2021 (105वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2021 के रूप में)अधिनियमित किया गया है उपरोक्त अवधि के दौरान संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति द्वारा कुल 10 अध्यादेशों को लागू किया गया है। इसके अलावा, इस अवधि के दौरान विभाग द्वारा 1977 वैधानिक नियमों, विनियमों, आदेशों और अधिसूचनाओं की भी जांच और समीक्षा की गई थी।

चुनाव कानून और चुनाव सुधार

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में संशोधन करने के लिए संसद द्वारा 21.12.2021 को चुनाव कानून (संशोधन) विधेयक, 2021 पारित किया गया है। उक्त विधेयक में निम्नलिखित की परिकल्पना की गई है:

  1. मतदाता सूची को आधार प्रणाली से जोड़ने से एक ही व्यक्ति के विभिन्न स्थानों पर एकाधिक नामांकन की समस्या पर अंकुश लगेगा; मतदाता सूची में नामांकन के लिए कई चुनाव तिथियां मतदाता आधार का विस्तार करेंगी और इसके परिणामस्वरूप चुनावी प्रक्रिया में पात्र मतदाताओं की अधिक भागीदारी होगी;
  2. हमारे चुनावों के संचालन के साथ-साथ लैंगिक समानता और समावेशिता की स्वीकृत नीति के अनुरूप विधियों को लैंगिक रूप से तटस्थ बनाना; और
  3. कर्मचारियों या परिसरों आदि की आवश्यकता के संदर्भ में चुनाव संचालन की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना।

विधायी प्रारूपण और अनुसंधान संस्थान (आईएलआई)आर)

विधायी प्रारूपण एक विशिष्ट कार्य है जिसमें प्रारूपण कौशल और विशेषज्ञता शामिल है। कानूनों के गहन ज्ञान और उनके नियमित अद्यतन के अलावा, विधायी प्रारूपण के कौशल को बढ़ाने के लिए निरंतर और सतत प्रयासों की आवश्यकता है। केंद्र सरकार, राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन के अधिकारियों को विधायी प्रस्तावों और कानून के छात्रों के संबंध में विधायी प्रारूपण में योग्यता और कौशल विकसित करने के लिए प्रशिक्षण और अभिविन्यास की आवश्यकता होती है।

  1. जनवरी, 1989 में, देश में विधायी प्रस्तावों के साथ-साथ प्रशिक्षित विधायी परामर्शदाता के संदर्भ में प्रशिक्षित अधिकारियों की उपलब्धता बढ़ाने की दृष्टि से, विधायी प्रारूपण और अनुसंधान संस्थान (आईएलडीआर) को विधि और न्याय मंत्रालय के विधायी विभाग के एक विंग के रूप में स्थापित किया गया था।
  1. आईएलडीआर हर वर्ष विधायी प्रारूपण में एक बुनियादी पाठ्यक्रम और एक अधिमूल्यन पाठ्यक्रम आयोजित करता है जो इस प्रकार है:
    • बेसिक कोर्स तीन महीने की अवधि का है और यह राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेशों के मध्यम स्तर के अधिकारियों के लिए होता है।
  • केंद्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों/संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों और सार्वजनिक क्षेत्र के केंद्रीय उपक्रमों के मध्य स्तर के अधिकारियों के लिए अधिमूल्यन पाठ्यक्रम पंद्रह दिनों की अवधि का है।
  • कानून के छात्रों के लिए स्वैच्छिक इंटर्नशिप योजना है। इस योजना का उद्देश्य छात्रों को विधायी प्रारूपण कौशल में रुचि पैदा करने और विधायी विभाग की प्रकृति और कामकाज के बारे में जानकारी रखने के लिए प्रेरित करना है। स्वैच्छिक इंटर्नशिप योजना कानून के छात्रों के लिए तैयार की गई है जो तीन वर्ष के एलएलबी पाठ्यक्रम के तीसरे वर्ष या पांच वर्षीय एलएलबी पाठ्यक्रम के चौथे या पांचवें वर्ष में अध्ययन कर रहे हैं, जिसकी अवधि चार से छह सप्ताह है। उक्त योजना वर्ष 2013 से शुरू की गई है। कोविड-19 महामारी और सामाजिक दूरी के मानदंडों के कारण स्वैच्छिक इंटर्नशिप योजना को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया है।
  1. केंद्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों/संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों के मध्यम स्तर के अधिकारियों के लिए 23 जून, 2021 से 25 जून, 2021 तक तीन दिनों के लिए विधायी प्रारूपण पर एक ऑनलाइन कैप्सूल पाठ्यक्रम का आयोजन किया गया और इस पाठ्यक्रम में 29 प्रतिभागियों ने भाग लिया।
  1. राज्य सरकार/राज्य विधान सभाओं के सभी अधिकारियों एवं 40 प्रतिभागियों के लिए विधायी प्रारूपण में एक माह का ऑनलाइन प्रशिक्षण 8 नवम्बर, 2021 से 10 दिसम्बर, 2021 तक आयोजित किया गया।

भारत कोड सूचना प्रणाली (आईसीआईएस)

प्रत्येक वर्ष विधायिका द्वारा कई विधान (प्रमुख अधिनियम और संशोधन अधिनियम दोनों) पारित किए जाते हैं और न्यायपालिका, अधिवक्ताओं के साथ-साथ नागरिकों के लिए आवश्यक होने पर प्रासंगिक और अद्यतित अधिनियमों को संदर्भित करना मुश्किल होता है। इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए, कानून और न्याय मंत्रालय (विधायी विभाग) के मार्गदर्शन में भारत कोड सूचना प्रणाली (आईसीआईएस), एनआईसी की मदद से उनके संबंधित अधीनस्थ विधानों सहित सभी केंद्रीय और राज्य विधानों का वन स्टॉप डिजिटल रिपोजिटरी विकसित किया गया है। यह सभी नागरिकों के कानूनी सशक्तिकरण के साथ-साथ एक राष्ट्र-एक मंच के उद्देश्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अब तक, वर्ष 1838 से वर्ष 2021 तक कुल 823 केंद्रीय अधिनियमों को अद्यतन किया गया है और आम जनता के लिए (आईसीआईएस में) अपलोड किया गया है।

राजभाषा विंग ने भारत का संविधान (पांचवां द्विभाषिक पॉकेट संस्करण) प्रकाशित किया है, जिसे माननीय विधि और न्याय मंत्री श्री किरेन रिजिजू ने दिनांक 25/11/2021 को डॉ. बी.आर. अम्बेडकर सभागार में आयोजित समारोह के दौरान जारी किया था। इस संस्करण में भारत के संविधान के मूलपाठ के साथ संवैधानिक (एक सौ पांचवां संशोधन) अधिनियम, 2021तक के सभी संशोधनों को शामिल करके अद्यतन किया गया है।

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