संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

सैटेलाइट आधारित सेवाएं प्रदान करने से पहले लाइसेंस प्राप्त करें: टेलीकॉम विभाग ने 'स्टारलिंक इंटरनेट सर्विसेज़ से कहा'


दूरसंचार विभाग ने स्पष्ट किया कि स्टारलिंक एक लाइसेंसधारी नहीं है

Posted On: 26 NOV 2021 8:29PM by PIB Delhi


भारत सरकार के संचार मंत्रालय के दूरसंचार विभाग ने बताया है कि 'स्टारलिंक इंटरनेट सर्विसेज' को भारत में आमजन के लिए सैटेलाइट-आधारित इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने के लिए लाइसेंस प्राप्त नहीं है।

यह पता चला है कि मेसर्स स्टारलिंक ने भारत में सैटेलाइट आधारित स्टारलिंक इंटरनेट सेवाओं की प्री-सेलिंग/ बुकिंग शुरू कर दी है। यह स्टारलिंक (www.starlink.com) की वेबसाइट से भी स्पष्ट है, जिसमें भारतीय क्षेत्र में उपयोगकर्ताओं द्वारा सैटेलाइट आधारित इंटरनेट सेवाओं को बुक किया जा सकता है।

भारत में सैटेलाइट आधारित सेवाएं प्रदान करने के लिए भारत सरकार के दूरसंचार विभाग से अपेक्षित लाइसेंस की आवश्यकता होती है। इस प्रकार एतद् द्वारा जनता को यह सूचित किया जाता है कि उक्त कंपनी ने सैटेलाइट आधारित इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने के लिए कोई लाइसेंस/प्राधिकार प्राप्त नहीं किया है जो उनकी वेबसाइट पर बुक की जा रही हैं। तदनुसार, सरकार ने कंपनी को उपग्रह आधारित संचार सेवाएं प्रदान करने के लिए भारतीय नियामक ढांचे का पालन करने और तत्काल प्रभाव से भारत में सैटेलाइट इंटरनेट सेवाओं की बुकिंग/ रेंडर करने से दूर रहने के लिए कहा है।

इस तथ्य को देखते हुए कि स्टारलिंक एक लाइसेंसधारी नहीं है जनता को सलाह दी जाती है कि वे विज्ञापित की जा रही स्टारलिंक सेवाओं की सदस्यता न लें।

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एमजी/एएम/एबी-

 

 



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