सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय

मोटर वाहन अधिनियम, 1988 और केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 से संबंधित दस्तावेजों की वैधता 31 31 अक्टूबर, 2021 तक बढ़ाई गई

Posted On: 30 SEP 2021 8:11PM by PIB Delhi

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने मोटर वाहन अधिनियम,1988 और केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 से संबंधित दस्तावेजों की वैधता के विस्तार के संबंध में 30 मार्च 2020, 9 जून 2020, 24 अगस्त 2020, 27 दिसंबर 2020, 26 मार्च 2021 और 17 जून 2021 को परामर्श जारी किया था। यह सलाह दी गई थी कि फिटनेस, परमिट (सभी प्रकार के) लाइसेंस,पंजीकरण या किसी अन्य संबंधित दस्तावेज की वैधता को 30 सितंबर, 2021 तक वैध माना जा सकता है।

कोविड-19 के प्रसार को रोकने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए आगे यह सलाह दी जाती है कि उपरोक्त सभी दस्तावेजों को अब 31 अक्टूबर, 2021 तक वैध माना जाए। इसमें वे सभी दस्तावेज शामिल हैं जिनकी वैधता 1 फरवरी, 2020 से समाप्त हो गई है अथवा  31 अक्टूबर 2021 तक समाप्त हो जाएगी I प्रवर्तन अधिकारियों को सलाह दी जाती है कि वे अब ऐसे दस्तावेजों को 31 अक्टूबर 2021 तक वैध मानें। इससे नागरिकों को सामाजिक दूरी बनाए रखते हुए परिवहन संबंधी सेवाओं का लाभ उठाने में मदद मिलेगी।

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