सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
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बसों में यात्री (या ऑक्यूपैंट) कंपार्टमेंट में आग का पता लगाने और सुरक्षा प्रणाली के लिए प्रारूप अधिसूचना जारी

प्रविष्टि तिथि: 23 SEP 2021 7:40PM by PIB Delhi

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने एआईएस (ऑॅटोमैटिव इंडस्ट्री स्टैंडर्ड) -135 में संशोधन के जरिये बसों में यात्री (या ऑक्यूपैंट) कंपार्टमेंट में अग्नि चेतावनी प्रणाली और अग्नि सुरक्षा प्रणाली लागू करने के लिए 21 सितंबर, 2021 को एक प्रारूप अधिसूचना जारी की।

वर्तमान में, आग का पता लगाने, चेतावनी या बुझाने की प्रणालियों को केवल इंजन कंपार्टमेंट से उत्पन्न होने वाली आग के लिए अधिसूचित किया जाता है। 

यह प्रारूप अधिसूचना टाइप III बसों ( टाइप III बसें वे होती हैं जिनकी डिजाइन और निर्माण लंबी दूरी वाले यात्री परिवहन के लिए किया जाता है ) तथा स्कूल बसों के लिए जारी की गई है। आग लगने की घटनाओं के अध्ययन से संकेत मिलता है कि यात्रियों को चोटें मुख्य रूप से यात्री कंपार्टमेंट में गरमी या धुएं के कारण लगती हैं। इन चोटों को रोका जा सकता है अगर यात्री कंपार्टमेंट में गरमी या धुएं को आग लगने की दुर्घटनाओं के दौरान थर्मल प्रबंधन के द्वारा ऑॅक्यूपैंट को अतिरिक्त निकासी समय ( कम से कम तीन मिनटों का ) उपलब्ध कराने के जरिये नियंत्रित किया जाए।

इस समस्या का एक तकनीकी समाधान मंत्रालय द्वारा डीआरडीओ सहित विभिन्न हितधारकों के परामर्श से विकसित किया गया है। एक फायर अलार्म सिस्टम के साथ-साथ एक वाटर मिस्ट आधारित एक्टिव फायर प्रोटेक्शन सिस्टम डिजाइन कि‍या गया है तथा इसका विकास किया गया है। सिमुलेशन अध्ययनों से प्रदर्शित हुआ है कि डिजाइन की गई यह प्रणाली मिस्ट ऑॅपरेशन के 30 सेकेंड से कम समय में 50 डिग्री सेल्सियस सेंटीग्रेड के भीतर यात्री कंपार्टमेंट में तापमान को प्रबंधित करने में सफल रही है।

इस अधिसूचना पर हितधारकों से 30 दिनों की अवधि के भीतर टिप्पणियां मांगी गई हैं। 

राजपत्र अधिसूचना देखने के लिए यहां क्लिक करें  

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एमजी/एएम/एसकेजे/वाईबी


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