वित्त मंत्रालय
कराधान कानून (संशोधन) अधिनियम, 2021 द्वारा किए गए संशोधनों से संबंधित नियम तैयार
Posted On:
28 AUG 2021 6:33PM by PIB Delhi
कराधान कानून (संशोधन) अधिनियम, 2021 (2021 अधिनियम), जिसे 13 अगस्त, 2021 को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई, ने अन्य बातों के साथ-साथ विदेश से होने वाले भारतीय परिसंपत्ति के किसी भी अप्रत्यक्ष हस्तांतरण, यदि यह लेनदेन 28 मई, 2012 (अर्थात् वह तिथि जब वित्त विधेयक, 2012 को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई) से पहले किया गया हो, के लिए वित्त अधिनियम, 2012 के तहत आयकर अधिनियम की धारा 9 में किए गए संशोधन के आधार पर भविष्य में कोई भी कर मांग नहीं उठाये जाने का प्रावधान करने के उद्देश्य से आयकर अधिनियम, 1961 (आयकर अधिनियम) में संशोधन किया है।
2021 अधिनियम द्वारा किए गए संशोधन में इस बात का भी प्रावधान है कि 28 मई, 2012 से पहले विदेश से किए गए भारतीय परिसंपत्तियों के अप्रत्यक्ष हस्तांतरणके लिए उठाये गयेकर मांग (वित्त अधिनियम 2012 की धारा 119 के तहत प्रदान की गई कर मांग के सत्यापन सहित) को कुछ निर्दिष्ट शर्तों की पूर्ति पर रद्द कर दिया जाएगा। इन निर्दिष्ट शर्तों में लंबित मुकदमे को वापस लेने और लागत, नुकसान, ब्याज आदि के लिए कोई दावा दायर नहीं किए जाने केआशय का एक वचन पत्र प्रस्तुत करने से संबंधित वचन पत्रको वापस लेने या प्रस्तुत करने औरनिर्धारित की गईअन्य शर्तों को पूरा करने से संबंधित बातें शामिल हैं। उक्त शर्तों को पूरा किए जाने पर इन मामलों में भुगतान/एकत्रित की गई राशि बिना किसी ब्याज के वापस की जाएगी।
2021 अधिनियम द्वारा किए गए संशोधन का उद्देश्य कर संबंधी निश्चितता लाना है और यह सुनिश्चित करना है कि एक बार निर्दिष्ट शर्तों को पूरा किए जाने के बाद, आयकर से जुड़ी लंबित कार्यवाही को वापस ले लिया जाएगा और कर मांग, यदि कोई हो, को रद्द कर दिया जाएगा और एकत्रित की गई राशि, यदि कोई हो, को बिना किसी ब्याज के करदाता को वापस कर दिया जाएगा। 2021 अधिनियम द्वारा किए गए संशोधन को लागू करने के लिए, आयकर नियम, 1962 में संशोधन करने के लिए मसौदा नियम तैयार किए गए हैं।ये मसौदा नियम2021 अधिनियम द्वारा किए गए संशोधन को प्रभावी करने के उद्देश्य से पूरी की जाने वालीशर्तों और पालन की जाने वाली प्रक्रियाओंके बारे में स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट करते हैं।
प्रस्तावित नियमों से जुड़ी मसौदा अधिसूचना को सार्वजनिक रूप से रखा गया है और इसे www.incometaxindia.gov.in पर देखा जा सकता है।
सभी हितधारकों और आम जनता से इस मसौदा अधिसूचना के बारे में सुझाव/टिप्पणियां आमंत्रित की गई हैं और इन सुझावों/ टिप्पणियों को 4 सितंबर, 2021 तक ustpl1[at]nic[dot]inके ईमेल पते पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत किया जा सकता है।
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