नागरिक उड्डयन मंत्रालय

भारतीय विमानपत्तन आर्थिक नियामक प्राधिकरण विधेयक 2021 संसद में पारित


यह विधेयक 'प्रमुख हवाईअड्डे' की परिभाषा में संशोधन करके 'हवाई अड्डों के समूह' को शुल्क निर्धारण की अनुमति देता है

यह विधेयक छोटे हवाई अड्डों के विकास को बढ़ावा देगा

Posted On: 04 AUG 2021 9:43PM by PIB Delhi

राज्यसभा में पारित होने के साथ भारतीय विमानपत्तन आर्थिक नियामक प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2021 को आज संसद के दोनों सदनों की मंजूरी मिल गई। इससे पहले 29 जुलाई को लोकसभा में यह बिल पास हुआ था।

आज संसद में विधेयक पारित होने के बाद, श्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया ने सांसदों को उनकी बहुमूल्य सुझाव और विधेयक के समर्थन के लिए धन्यवाद दिया और उन्होंने कहा, “यह छोटे हवाई अड्डों के विकास में उत्प्रेरक साबित होगा और दूर-दराज के इलाको में हवाई संपर्क को बढ़ाने में मदद करेगा।"

बिल 'प्रमुख हवाईअड्डे' की परिभाषा में संशोधन करके 'हवाई अड्डों के समूह' के शुल्क निर्धारण की अनुमति देता है। बिल सिंगल एयरपोर्ट के लिए टैरिफ के संबंध में कानून के प्रावधानों में संशोधन करता है। इस बिल के जरिये सरकार का इरादा केवल हवाई यात्रियों की संख्या को तेजी से बढ़ाने का है बल्कि मुनाफा कमाने वाले हवाई अड्डों को विकसित करना है। साथ ही जो हवाई अड्डे अभी नुकसान में उनकी संख्या घटाने के लिए वहां यात्रियों की संख्या बढ़ाना है। इन हवाई अड्डों से एएआई द्वारा अर्जित राजस्व का उपयोग टियर-II और टियर-III शहरों में हवाई अड्डों के विकास के लिए किया जाएगा। यह छोटे हवाई अड्डों के विकास को प्रोत्साहित करने में मदद करेगा। सरकार के इस दृष्टिकोण से पीपीपी मॉडल के जरिये अधिक हवाई अड्डों के विकास में मदद मिलेगी। इसके परिणाम अपेक्षाकृत दूरस्थ और दूर-दराज के क्षेत्रों में हवाई संपर्क का विस्तार करने में सफलता मिलेगी।

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