भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग

सीसीआई ने अडाणी पोर्ट और विशेष आर्थिक क्षेत्र लिमिटेड कोगंगावरम पोर्ट लिमिटेड की 89.6 फीसदी हिस्सेदारी खरीदने की मंजूरी दी

प्रविष्टि तिथि: 13 APR 2021 4:57PM by PIB Delhi

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई)ने अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन लिमिटेड (एपीएसईजेड) द्वारा गंगावरम पोर्ट लिमिटेड (जीपीएल)की 89.6% हिस्सेदारी खरीदने कीमंजूरी दे दी है। यह मंजूरी प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 की धारा 31 (1) के तहत 13अप्रैल 2021 को दी गई।

प्रस्तावित खरीद जीपीएल (गंगावरम पोर्ट ) में एपीएसईडेज की 89.6 फीसदी शेयर होल्डिंगके लिए है।

एपीएसईजेड बंदरगाहों को सेवाएं देने वाला एक एकीकृतइंफ्रास्ट्रक्चर सेवा प्रदाताहै। जो वर्तमान में गुजरात, गोवा, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और ओडिशा के छह समुद्री राज्यों में 11 घरेलू बंदरगाहों पर अपनी सेवाएं दे रहा है। एपीएसईजेडपूर्ण लॉजिस्टिक्स चेन (यानी, जहाजों के प्रबंधन से लेकर एंकरेज,पायलट, टग पुलिंग, बर्थिंग, आंतरिक परिवहन, भंडारण और हैंडलिंग, प्रसंस्करण और सड़क या रेल द्वारा अंतिम निकासी) का प्रबंधन करता है।

जीपीएल आंध्र प्रदेश के गंगावरम में आंध्र प्रदेश सरकार के साथ मिलकर बिल्ड-ओन-आपरेट-ट्रांसफर के आधार पर 30 साल के रियायती समझौतेके तहत गहरे समुद्र में स्थित बंदरगाह के विकास और संचालन का काम कर रही है। यह रियायत बंदरगाह के आपरेशन के दिन से मानी जाएगी। इसके अलावा 20 साल की अतिरिक्त अवधि (10-10 साल की दो अवधि के लिए) तक बंदरगाह के संचालन की जिम्मेदारी भी जीपीएल को मिलेगी।

सीसीआई इस संबंध में विस्तृत आदेश जल्द जारी करेगा।

****

एमजी/एएम/पीएस


(रिलीज़ आईडी: 1711540) आगंतुक पटल : 329
इस विज्ञप्ति को इन भाषाओं में पढ़ें: English , Urdu , Punjabi , Telugu