वाणिज्‍य एवं उद्योग मंत्रालय

विदेश व्यापार नीति 2015-2020 में सितंबर 2021 तक 6 महीने का विस्‍तार

Posted On: 31 MAR 2021 7:05PM by PIB Delhi

केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने आज भारत सरकार की विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) में विस्तार की घोषणा की। 1 अप्रैल 2015 को लागू हुई वर्तमान नीति 5 वर्षों के लिए थी और उसके बाद उसे 31 मार्च 2021 तक बढ़ा दिया गया था। कोविड-19 वैश्विक महामारी के कारण पैदा हुई अभूतपूर्व परिस्थिति को देखते हुए सरकार ने वर्तमान विदेश व्यापार नीति के तहत विभिन्‍न निर्यात प्रोत्‍साहन योजनाओं के लाभ को अगले छह महीने यानी 30 सितंबर 2021 तक जारी रखने का निर्णय लिया है। इससे नीतिगत व्‍यवस्‍था में निरंतरता बरकरार रहेगी। हैंड बुक ऑफ प्रोसीजर की वैधता में विस्‍तार करते हुए संबंधित प्रक्रियाओं में भी इसी प्रकार का विस्‍तार दिया गया है।

अग्रिम/ ईपीसीजी प्राधिकरणों एवं ईओयू आदि के तहत किए गए आयात पर आईजीएसटी एवं मुआवजा उपकरण के भुगतान में छूट को भी 30.09.2021 तक बढ़ा दिया गया है। इसी प्रकार स्टेटस होल्डर सर्टिफिकेट की वैधता अवधि भी बढ़ाई गई है। यह स्टेटस होल्डरों को लगातार निर्दिष्ट सुविधाएं/ लाभ उठाने में समर्थ करेगा।

विदेश व्यापार नीति 2015-20 में विस्‍तार के लिए अधिसूचना और मौजूदा हैंडबुक ऑफ प्रोसिजर 2015-20 की वैधता बढ़ाने के लिए एक सार्वजनिक सूचना आज जारी की गई है।

 

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