वाणिज्‍य एवं उद्योग मंत्रालय

भारत- मॉरीशस व्यापक आर्थिक सहयोग एवं भागीदारी समझौता 1 अप्रैल 2021 से प्रभावी होगा

Posted On: 31 MAR 2021 8:35PM by PIB Delhi

भारत और मॉरीशस ने 22 फरवरी 2021 को व्यापक आर्थिक सहयोग एवं भागीदारी समझौते (सीईसीपीए) पर हस्ताक्षर किए थे। सीईसीपीए अफ्रीका में किसी देश के साथ भारत द्वारा हस्ताक्षरित पहला व्यापार समझौता है। दोनों पक्षों ने अपनी आंतरिक कानूनी प्रक्रियाओं को पूरा कर लिया है और भारत- मॉरीशस सीईसीपीए 01 अप्रैल 2021, गुरुवार से प्रभावी हो जाएगा।

यह एक सीमित समझौता है जो वस्‍तुओं के व्यापार, रूल्स ऑफ ओरिजिन, सेवाओं के व्यापार, व्यापार के लिए तकनीकी बाधाएं (टीबीटी), स्‍वच्‍छता एवं पादप स्वच्छता (एसपीएस) उपायों, विवाद निपटान, मूवमेंट ऑफ नेचुरल परसंस, दूरसंचार, वित्तीय सेवाएं, सीमा शुल्क प्रक्रिया एवं अन्य क्षेत्रों में सहयोग को कवर करेगा।

 भारत - मॉरीशस सीईसीपीए दोनों देशों के बीच व्यापार को प्रोत्साहित और बेहतर बनाने के लिए एक संस्थागत ढांचा उपलब्‍ध कराता है।

भारत एवं मॉरीशस के बीच सीईसीपीए में भारत के लिए 310 निर्यात वस्तुओं को शामिल किया गया है जिसमें खाद्य सामग्री एवं पेय पदार्थ (80 प्रकार), कृषि उत्पाद (25 प्रकार), कपड़ा एवं परिधान (27 प्रकार), बेस मेटल एवं उससे बनी वस्‍तुएं (32 प्रकार), इलेक्ट्रिकल्स एवं इलेक्ट्रॉनिक वस्‍तुएं (13 प्रकार), प्लास्टिक एवं रसायन (20 प्रकार), लकड़ी एवं उससे बनी वस्‍तुएं (15 प्रकार) आदि शामिल हैं। मॉरीशस अपने 615 उत्पादों के लिए भारत में तरजीही बाजार पहुंच से लाभान्वित होगा। इन उत्‍पादों में फ्रोजेन मछली, विशेषीकृत चीनी, बिस्कुट, ताजे फल, जूस, मिनिरल वाटर, बीयर, शराब, साबुन, बैग, चिकित्सकीय एवं शल्य चिकित्सा संबंधी उपकरण और परिधान शामिल हैं।

जहां तक सेवाओं के व्‍यापार का संबंध है तो भारतीय सेवा प्रदाताओं की पहुंच 11 व्‍यापक सेवा क्षेत्रों के करीब 115 उप-क्षेत्रों तक होगी जिनमें पेशेवर सेवाए, कंप्‍यूटर से संबंधित सेवाएं, अनुसंधान एवं विकास, अन्‍य व्‍यावसायिक सेवाएं, दूरसंचार, निर्माण, वितरण, शिक्षा, पर्यावरण, वित्‍तीय, पर्यटन एवं यात्रा संबंधी, मनोरंजन, योग, ऑडियो-विजुअल सेवाएं और परिवहन सेवाएं शामिल हैं। भारत ने 11 व्यापक सेवा क्षेत्रों में से लगभग 95 उप-क्षेत्रों की पेशकश की है जिनमें पेशेवर सेवाएं, आरएंडडी, अन्य व्यावसायिक सेवाएं, दूरसंचार, वित्तीय, वितरण, उच्च शिक्षा, पर्यावरण, स्वास्थ्य, पर्यटन एवं यात्रा से संबंधित सेवाएं, मनोरंजक सेवाएं और परिवहन सेवाएं शामिल हैं।

भारत-मॉरीशस सीईसीपीए का विस्‍तृत विवरण निम्नलिखित लिंक: https://commerce.gov.in/international-trade/trade-agreements/ पर 01 अप्रैल 2021 से प्राप्त किया जा सकता है।

भारतीय निर्यातकों को सीईसीपीएके तहत तरजीही लाभ उठाने के लिए प्राधिकृत भारतीय एजेंसियों से सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन (सीओओ) प्राप्त करना होगा। भारत- मॉरीशस सीईसीपीए के तहत सीओओ हासिल करने के लिए ऑनलाइन आवेदन 01 अप्रैल 2021 से विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी), वाणिज्य विभाग के सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन जारी करने के साझा डिजिटल प्लेटफॉर्म https://coo.dgft.gov.in/ के जरिये किया जा सकता है।

 

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