सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय

प्रेस विज्ञप्ति

Posted On: 02 APR 2021 10:50PM by PIB Delhi

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा 31 मार्च 2021 को केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 में संशोधन और मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम 2019 के 4-28, 76 और 77 (भाग) को कवर करने के लिए अधिसूचना जारी की गई है। निम्नलिखित महत्वपूर्ण पहलुओं को कवर किया गया है:

इलेक्ट्रॉनिक रूपों और दस्तावेजों का उपयोग (मेडिकल सर्टिफिकेट, लर्नर्स लाइसेंस, ड्राइवर लाइसेंस सरेंडर (डीएल), लाइसेंस का नवीनीकरण)

ऑनलाइन लर्नर लाइसेंस- लर्नर लाइसेंस की प्रक्रिया को पूर्णत: ऑनलाइन बना दिया गया है। अब लर्नर लाइसेंस के लिए आवेदन से लेकर प्रिटिंग तक की प्रक्रिया ऑनलाइन होगी।

- ड्राइविंग लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए अनुग्रह अवधि अब एक साल तक होगी। लाइसेंस की वैधता अवधि के एक वर्ष बाद तक भी इसे रिन्यू करवाया जा सकेगा।

राष्ट्रीय रजिस्टर- डीएल और आरसी (पंजीकरण का प्रमाण पत्र) का राष्ट्रीय रजिस्टर प्रभावी हो गया है, सभी राज्यों के डीएल और आरसी के राज्य रजिस्टर को इसमें जोड़ लिया जाएगा। यह देश में किसी भी समय रियल टाइम डेटा को अपडेट करने और प्राप्त करने में मदद करेगा।

डीलर प्वाइंट पंजीकरण- आरटीओ को निरीक्षण के लिए वाहन प्रस्तुत करने की अनिवार्य शर्त को पूरी तरह से निर्मित वाहनों के मामले में खत्म कर दिया गया है। इससे पंजीकरण की प्रक्रिया आसान हो जाएगी।

पंजीकरण प्रमाणपत्र का नवीनीकरण 60 दिन पहले तक संभव है।

वाहनों का अस्थायी पंजीकरण 6 माह के लिए वैध है और 30 दिन अतिरिक्त (बॉडी बिल्डिंग आदि के लिए) लिए जा सकते हैं। एक महीने की समय सीमा को 6 महीने तक बढ़ाया गया है। यह उन वाहन मालिकों को फायदा पहुंचाएगा जो चेसिस नंबर खरीद कर बॉडी तैयार करवाते हैं।

व्यापार प्रमाण पत्र अब इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्राप्त हो सकेगा।

वाहनों और अनुकूलित वाहनों के लिए परिवर्तन, रेट्रो फिटमेंट- वाहनों की बनावट में बदलाव और रेट्रो फिटमेंट की पूरी प्रक्रिया को कानूनी ढांचे के तहत लाया गया है, जो मालिकाना और कार्यशालाओं या अधिकृत एजेंसियों पर परिवर्तन या पुनर्परिवर्तन दोनों के लिए दायित्व तय करने के लिए अग्रणी है। यह वाहन की सुरक्षा और अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा।

परिवर्तित वाहनों के मामले में बीमा संभव है।

एमजी/एएम/पीके/एनके



(Release ID: 1709288) Visitor Counter : 246


Read this release in: English , Urdu , Punjabi