वित्त मंत्रालय
सीमा शुल्क अधिकारियों ने 21 लाख मोर पंख जब्त किए
प्रविष्टि तिथि:
19 MAR 2021 7:10PM by PIB Delhi
विशिष्ट सूत्रों से मिली जानकारी के आधार पर, आईसीडी, तुगलकाबाद के अधिकारियों ने 16 मार्च 2021 को "मोर पंख" ले जा रहे एक कंटेनर को जब्त किया। इस खेप को नालीदार बक्से में छुपाया गया था और भारी मात्रा में मोर पंख को फ्लेक्सिबल पाइप बता कर भेजा जा रहा था। जब्त "मोर पंख" का वजन लगभग 2,565 किलोग्राम (संख्या में लगभग 21 लाख) है।
माल को सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 110 के तहत 16 मार्च 2021 को जब्त किया गया था। निर्यात नीति 2015-20 के तहत मोर पंख के निर्यात पर पाबंदी है और ऐसे सामान को सीमा शुल्क कानून, 1962 तथा वन्यजीव संरक्षण कानून, 1972 के प्रावधानों के तहत जब्त कर लिया जाता है। इसे वन्यजीवों के प्रावधानों के संरक्षण अधिनियम, 1972 के अनुसार माना जाता है।
इस मामले की जांच अभी जारी है।
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एमजी/एएम/ए/डीवी
(रिलीज़ आईडी: 1706872)
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