सूचना और प्रसारण मंत्रालय

श्री प्रकाश जावडेकर ने ओटीटी प्लेटफार्मों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की

Posted On: 04 MAR 2021 7:59PM by PIB Delhi

केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री श्री प्रकाश जावडेकर ने आज ऑल्ट बालाजी, हॉटस्टार, एमेजॉन प्राइम, नेटफ्लिक्स, जियो, ज़ी5, वायाकॉम 18, शेमारू, एमएक्स प्लेयर आदि सहित विभिन्न ओटीटी प्लेटफार्मों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की।

इस उद्योग के प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ने जिक्र किया कि सरकार ने अतीत में ओटीटी कंपनियों के साथ कई दौर की बातचीत की है और स्व-नियमन की जरूरत पर बल दिया है।

श्री जावडेकर ने कहा कि उन्हें सिनेमा और टीवी उद्योग के प्रतिनिधियों ने कहा है कि जहां उनके लिए नियमन मौजूद हैं, वहीं ओटीटी उद्योग के लिए कोई नियमन नहीं है। इस प्रकार यह निर्णय लिया गया कि सरकार ओटीटी कंपनियों के लिए प्रगतिशील संस्थागत तंत्र लेकर आएगी और स्व-नियमन के विचार के साथ उनके लिए एक बराबरी की जमीन विकसित करेगी। मंत्री महोदय ने सराहना की कि कई ओटीटी प्लेटफार्मों ने इन नियमों का स्वागत किया है।

इस उद्योग के प्रतिनिधियों को नियमों के प्रावधानों के बारे में सूचित करते हुए श्री जावडेकर ने कहा कि उन्हें केवल जानकारी का खुलासा करने की आवश्यकता है, उन्हें मंत्रालय के साथ किसी भी प्रकार का पंजीकरण करने की कोई जरूरत नहीं है। मंत्री महोदय ने कहा कि इसके लिए एक फॉर्म जल्द ही तैयार हो जाएगा। इसके अलावा, ये नियम सेंसरशिप के किसी भी रूप के बजाय विषय वस्तु के आत्म वर्गीकरण पर ही ध्यान केंद्रित करते हैं। इसके अलावा ओटीटी प्लेटफार्मों से उम्मीद की जाती है कि वे एक प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र विकसित करेंगे।

अफवाहों को खारिज करते हुए केंद्रीय मंत्री ने स्पष्ट किया कि इस स्व-नियमन निकाय में कोई भी सदस्य सरकार द्वारा नियुक्त नहीं किया जाएगा।

इन नियमों के अंतर्गत सरकार की शक्ति पर बात करते हुए माननीय मंत्री ने बताया कि जो शिकायतें स्व-नियमन के स्तर पर अनसुलझी रहेंगी उन्हें देखने के लिए सरकार अंतर विभागीय समिति बनाएगी।

इस उद्योग के प्रतिनिधियों ने नए नियमों का स्वागत किया और अपनी अधिकांश चिंताओं को दूर करने के लिए मंत्री महोदय का शुक्रिया अदा किया। अंत में श्री जावडेकर ने कहा कि उनका मंत्रालय इस उद्योग के किसी भी प्रश्न या स्पष्टीकरण के लिए हमेशा तैयार है।

****

एमजी /एएम/जीबी



(Release ID: 1702574) Visitor Counter : 347