श्रम और रोजगार मंत्रालय

जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर में कर्मचारी भविष्य निधि-ईपीएफ के केंद्रीय न्यासी बोर्ड-सीबीटी, की 228 वीं बैठक आयोजित की गई


केंद्रीय बोर्ड ने वर्ष 2020-21 के लिए अपने ग्राहकों को 8.50 प्रतिशत ब्याज दर देने की सिफारिश की है

Posted On: 04 MAR 2021 4:46PM by PIB Delhi

जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर में आज कर्मचारी भविष्य निधि-ईपीएफ के केंद्रीय न्यासी बोर्ड-सीबीटी की 228 वीं बैठक केंद्रीय श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री संतोष कुमार गंगवार की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में बोर्ड के उपाध्यक्ष और (एलएंडई) के सचिव श्री अपूर्वा चंद्रा और सदस्य सचिव और केंद्रीय कर्मचारी भविष्य निधि आयुक्त श्री सुनील बर्थवाल भी उपस्थित थे।

        बैठक के दौरान, सीबीटी के अध्यक्ष ने प्रधान नियोक्ता (पीई) के लिए ई-सुविधा शुरू की। इसके माध्यम से नियोक्ता को मासिक ईसीआर में उनके ठेकेदारों द्वारा किए गए पीएफ अनुपालन और प्रेषण को देखने की सुविधा प्राप्त हो सकेगी। इस सुविधा का उपयोग करते हुए, ठेकेदारों द्वारा दावा किए गए अनुबंधित कर्मचारियों के पीएफ खातों में किए गए पीएमआरपीवाई और एबीईआर योजना के दिये गए लाभ भी प्रधान नियोक्ता को दिखाई देगा। इस सुविधा के माध्यम से प्रधान नियोक्ता यह सुनिश्चित कर सकता है कि सभी अनुबंधित श्रमिकों के लिए ईपीएफ योगदान उनके नामांकित ठेकेदारों द्वारा जमा कर दी गई है।

सीबीटी के अध्यक्ष ने एक वेब-आधारित पोर्टल के माध्यम से क्षेत्रीय कार्यालयों, क्षेत्रीय कार्यालयों और प्रधान कार्यालय द्वारा शिकायतों के पंजीकरण, निस्तारण और निगरानी और वैकल्पिक निरीक्षण के लिए एक और वेब सुविधा की शुरूआत की। इससे पहले, निरीक्षण योजना, 2014 के तहत, वैकल्पिक निरीक्षण और शिकायतों की जांच के लिए प्रधान कार्यालय की अनुमति मांगी गई। नई कार्यक्षमता में इस कार्य को तेज करने के लिए, प्रक्रिया को विकेंद्रीकृत किया गया है और क्षेत्रीय कार्यालयों के अनुरोधों का आकलन करने के लिए अब क्षेत्रीय कार्यालयों को सशक्त बनाया गया है। प्रत्येक अनुरोध एक विशेष पहचान संख्या के साथ पंजीकृत है और उस पर नज़र रखना संभव है। निगरानी के लिए निरीक्षण रिपोर्ट, डैशबोर्ड पर की गई कार्रवाई की स्थिति को अपडेट किया जाता है। पूरी गतिविधि पारदर्शी तरीके से वेब-आधारित पोर्टल के माध्यम से की जाती है।

सीबीटी के अध्यक्ष, ने वर्चुअल माध्यम से रायचूर, सेलम, जमशेदपुर में ईपीएफओ के तीन नए क्षेत्रीय कार्यालय भवनों का उद्घाटन किया और बेंगलुरु में मंडल कार्यालय और क्षेत्रीय कार्यालय के लिए एनेक्सी भवनों का उद्घाटन किया।

सीबीटी के अध्यक्ष, ने 'कोविड का प्रतिवेदन (रिस्पॉन्स टू कोविड)’ नामक एक पुस्तिका जारी की। यह पुस्तिका, कोविड-19 महामारी के कठिन समय के माध्यम से अपने हितधारकों को निर्बाध सेवाओं को नवीनता प्रदान करने और सेवाए प्रदान करने के लिए ईपीएफओ की तैयारियों को प्रोत्साहित करने का एक प्रयास है। इसके बाद, सीबीटी के अध्यक्ष ने, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में ईपीएफओ के संचालन पर एक और पुस्तिका जारी की। इसमें इन केद्र शासित प्रदेशों में सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के विस्तार में ईपीएफओ द्वारा किए गए प्रयासों की जानकारी प्रदान की जा रही है।

कर्मचारी भविष्य निधि के केंद्रीय न्यासी बोर्ड द्वारा निम्नलिखित महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए: -

• केंद्रीय बोर्ड ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए सदस्यों के खातों में ईपीएफ संचय पर प्रदान की जाने वाली ब्याज की 8.50 प्रतिशत वार्षिक दर की सिफारिश की है। ब्याज दर को सरकारी गजट में आधिकारिक रूप से अधिसूचित किया जाएगा, जिसके बाद ईपीएफओ ग्राहकों के खातों में ब्याज की दर को क्रेडिट कर दिया जाएगा।

• बोर्ड ने जम्मू-कश्मीर के क्षेत्रीय कार्यालयों के निर्बाध कामकाज के लिए आवश्यक विभिन्न संवर्गों में 98 पदों के सृजन को मंजूरी दे दी और जम्मू-कश्मीर ईपीएफओ ​​के सभी कर्मचारियों और अधिकारियों के कर्मचारी भविष्य निधि के केंद्रीय न्यासी बोर्ड में सुचारू रूप से विलय का मार्ग प्रशस्त किया।

• बोर्ड ने वर्ष 2020-21 के लिए संशोधित अनुमान और ईपीएफओ के लिए वर्ष 2021-22 के बजट अनुमान और इसके द्वारा संचालित योजनाओं को भी मंजूरी दी।

         सीबीटी की इस बैठक में, नियोक्ता के प्रतिनिधि, कर्मचारी और केंद्र सरकार और ईपीएफओ के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे। 

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