नागरिक उड्डयन मंत्रालय

कोच्चि मेट्रो रेल को ड्रोन के उपयोग की अनुमति


ड्रोन का इस्तेमाल एकीकृत शहरी पुनरुद्धार तथा जल परिवहन प्रणाली (आईयूआरडब्ल्यूटीएस) परियोजना के लिए किया जाएगा

Posted On: 17 FEB 2021 12:54PM by PIB Delhi

नागर विमानन मंत्रालय तथा नागर विमानन महानिदेशालय ने कोच्चि मेट्रो रेल लिमिटेड, केरल को एकीकृत शहरी पुनरुद्धार तथा जल परिवहन प्रणाली परियोजना (आईयूआरडब्ल्यूटीएस) के लिए सुदूर से संचालित विमान प्रणाली (आरपीएएस) के उपयोग की सशर्त छूट दी है। यह सशर्त छूट पत्र जारी होने की तिथि से या डिजिटल स्काइप प्लेटफॉर्म फेज-1 के पुर्ण संचालन, तक जो भी पहले हो, 31 दिसंबर 2021 तक वैध है। यह छूट सभी शर्तों और सीमाओं की कठोरता से पालन करने पर ही वैध होगी। किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में छूट अवैध हो जाएगी।

एकीकृत शहरी पुनरुद्धार तथा जल परिवहन प्रणाली (आईयूआरडब्ल्यूटीएस) परियोजना के लिए दूर से संचालित विमान प्रणालियों(आरपीएएस) के उपयोग पर कोच्चि मेट्रो रेल लिमिटेड के लिए शर्ते और सीमाएं:

  1. पैराग्राफ 5.2 (बी), 5.3, 6, 7, 8.4,.9.2, 11.1 [डी), 11.2 [ए], 12.4, 12.5 तथा तीन सीएआर सेक्शन 3 के 15.3सीरीज X, पार्ट-I, नागर विमानन मंत्रालय के नियम 15ए के विमान 1937 के अधीन केआएमआरएल को छूट दी गई है।
  2. केएमआरएल (ए) स्थानीय प्रशासन (बी) रक्षा मंत्रालय (सी) गृहमंत्रालय (डी) भारतीय वायुसेना से एयर डिफेंस मंजूरी (ई) दूर से संचालित विमान प्रणाली (आरपीएएस) के संचालन से पहले भारत के हवाई अड्डा प्राधिकरण (एएआई) (जैसा लागू हो) से मंजूरी लेगी। 
  3. केएमआरएल द्वारा काम में लगाई गई मेसर्स सेंसइमेज टेक्नोलॉजिज (टेक्नोविजन सर्वे तथा मैपिंग्स लिमिटेड के माध्यम से) मानक संचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) वी.1.0.2020 में स्वीकृत निर्दशिष्ट आरपीएएएस मॉडल का संचालन करेगी। वैध ड्रोन स्वीकृति संख्या (डीएएन) वाले आरपीएएस का संचालन निर्दिष्ट क्षेत्र में एसओपी के अनुसार होगा। स्वीकृत एसओपीमें किसी तरह के परिर्वतन को एसओपी में शामिल किया जाएगा और मंजूरी के लिए डीजीसीए को प्रस्तुत किया जाएगा। इन परिवर्तनों में प्रकियाओं में बदलाव या आरपीएएस या उपयोग मामला या कार्मिक या निर्दिष्ट क्षेत्र में परिवर्तन शामिल है।
  4. केएमआरएल यह सुनिश्चित करेगी कि स्वीकृत एसओपी के अनुसार एक अनुभवी प्रशिक्षित कर्मी आरपीएएस का संचालन करेगा। बाद में आरपीएएस ऑपरेटर यह सुनिश्चित करेगा कि दूर से विमान संचालित करने वाले कर्मी स्वीकृत एफटीओ/आरपीटीओ के माध्यम से प्रशिक्षित हैं।
  5. आरपीएएस ऑपरेटर आरपीएएस को कामकाजी स्थिति में सुनिश्चित करेगा और स्वीकृत एसओपी के अनुसार देखभाल करेगा। आरपीएएस ऑपरेटर किसी आकस्मिक गड़बड़ी तथा उपकरणों में खराबी से उत्पन्न समस्या के लिए जिम्मेदार होगा।
  6. आरपीएएस ऑपरेटर प्रत्येक आरपीए उड़ान का रिकॉर्ड रखेगा और मांगने पर ऐसे रिकॉर्ड डीजीसीए को उपलब्ध कराएगा।
  7. केएमआरएल विमान से फोटोग्राफी के लिए नियमन और सूचना महानिदेशालय, डीजीसीए या रक्षा मंत्रालय (जो लागू हो) से आवश्यक अनुमति लेगी। आरपीएएस के माध्यम से लिए गए फोटो और वीडियो का उपयोग केवल केएमआरएल द्वारा ही किया जाएगा। केएमआरएल आरपीएएस तथा आरपीएएस के माध्यम से एकत्रित डेटा की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार होगी।
  8. आरपीएएस ऑपरेटर डिजिटल स्काइ प्लेटफॉर्म चालू होते ही यह सुनिश्चित करेगा कि आरपीएएस एनपीएनटी अनुपालन (क्यूसीआई प्रमाणित) के अनुसार बने हैं कि नहीं।
  9. केएमआरएल यह सुनिश्चित करेगी कि मेसर्स सेंसइमेज टेक्नोलॉजिज द्वारा संचालित प्रत्येक आरपीएएस में अग्निरोधी पहचान प्लेट पर ओएएन, डीएएन तथा आरपीएएस के मॉडल नम्बर अंकित होने चाहिएं।
  10. आरपीएएस का संचालन दिन के लिए (सूर्योदय से सूर्यास्त) तक होगा। यह संचालन अनियंत्रित वायुक्षेत्र में विजुअल लाइन ऑफ साइट (वीएलओएस) के अंदर होगी और एजीआई से ऊंचाई 200 फीट अधिकतम होगी।
  11.  आरपीएएस सीएआर के प्रावधानों के अनुसार हवाई अड्डे के आसपास के क्षेत्रों में संचालित नहीं होगा। हवाई अड्डे के आसपास आवश्यक संचालन के लिए पहले से समय और संचालन क्षेत्र के बारे में भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण (एएआई) या संबंधित हवाई अड्डा/एयरफील्ड ऑपरेटर से स्वीकृति लेनी होगी।
  12. केएमआरएल यह सुनिश्चित करेगी कि आरपीएएस के उड़ान के दौरान कोई चीज नीचे नहीं गिराई जाएगी। केएमआरएल यह सुनिश्चित करेगी कि किसी भी परिस्थित में आरपीए घातक सामग्री या भारी वजन की चीज नहीं ले जाएगी।
  13. केएमआरएल यह सुनिश्चित करेगी कि आरपीएएस संचालन के दौरान संचालन क्षेत्र (ग्राउंड स्टेशन सहित) किसी भी असंबंधित व्यक्ति की अनुमति नहीं होगी और सुनिश्चित करेगी कि एसओपी/आरपीएएस उड़ान मैनुअल में दी गई सुरक्षा शर्तों का पालन किया जाएगा।
  14. केएमआरएल लोगों, संपत्ति, ऑपरेटर आदि की सुरक्षा और निजता सुनिश्चित करेगी।
  15. ऑपरेटर यह सुनिश्चित करेगा कि किसी व्यक्ति या संपत्ति को खतरा पहुंचाने के लिए उड़ान नहीं भरेगा। उपकरण से शारीरिक संपर्क के कारण किसी व्यक्ति के घायल होने की स्थिति में ऑपरेटर तथा केएमआरएल मेडिको-लीगल मामलों के लिए जिम्मेदार होंगे। केएमआरएल बीमा पॉलिसी वैधता सुनिश्चित करेगी ताकि तीसरे पक्ष को दुर्घटना से नुकसान की स्थिति में सुरक्षा कवच प्रदान किया जा सके। 
  16. ऑपरेटर सीएआर सेक्शन तीन के पैरा 13.1, सीरिज-X पार्ट-1 में दिए गए नो फ्लाई जोन में मंत्रालय/अधिकारियों की स्वीकृति के बिना आरपीएएस का संचालन नहीं करेगा।
  17. इन संचालनों के कारण किसी कानूनी मामले या अन्य मामले में केएमआरएल तथा मेसर्स सेंससइमेज टेक्नोलॉजी डीजीसीए को सुरक्षित रखेगा।
  18. यह पत्र दूर से संचालित विमान प्रणाली के बारे में सरकारी एजेंसियों तथा दूसरे कानूनों से लगे प्रतिबंधों का उल्लंघन नहीं करेगा।
  19. संचालन के किसी चरण में दुर्घटना के मामले में ऑपरेटर पूरे ब्यौरे के साथ दुर्घटना के 48 घंटे के अंदर डीजीसीए के वायु सुरक्षा महानिदेशालय को रिपोर्ट देगा।
  20. सुरक्षा के लिए ऑपरेटर अग्रिम रूप में डीजीसीए को संचालन समय (स्थान तथा संचालन तिथि) की सूचना देगा। इस संबंध में केएमआरएल डीजीसीए को एक्सेस सुनिश्चित करेगी।

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