भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग

सीसीआई ने बैंक ऑफ इंडिया (बीओआई) द्वारा बीओआई एक्सा इनवेस्टमेंट मैनेजर्स प्राइवेट लिमिटेड और बीओआई एक्सा ट्रस्टी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के अधिग्रहण को मंजूरी दी

Posted On: 10 FEB 2021 6:43PM by PIB Delhi

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 की धारा 31(1) के तहत आज बैंक ऑफ इंडिया (बीओआई) द्वारा बीओआई एक्सा इनवेस्टमेंट मैनेजर्स प्राइवेट लिमिटेड (बीओआई एक्सा आईएम) और बीओआई एक्सा ट्रस्टी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (बीओआई एक्सा टीएस) के अधिग्रहण को मंजूरी दी है।

प्रस्तावित संयोजन, बीओआई द्वारा बीओआई एक्सा आईएम और बीओआई एक्सा टीएस की कुल शेयर पूंजी की 49 प्रतिशत हिस्सेदारी के अधिग्रहण से सम्बंधित है। परिणामस्वरूप, बीओआई, बीओआई एक्सा आईएम और बीओआई एक्सा टीएस का एकमात्र स्वामी और बीओआई एक्सा म्यूचुअल फंड का एकमात्र प्रायोजक बन जाएगा। प्रस्तावित संयोजन के अनुसार, बीओआई बैंकिंग व्यवसाय में बना रहेगा और लक्षित इकाइयों के म्यूचुअल फंड सहित अन्य म्यूचुअल फंड उत्पादों को वितरित करना जारी रखेगा।

बीओआई, सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है, जिसका गठन बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1970 के तहत किया गया है।

बीओआई एक्सा आईएम एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, जिसे कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत निगमित किया गया है। यह बीओआई एक्सा म्यूचुअल फंड के संपत्ति प्रबंधन कंपनी के रूप में कार्य करती है।

बीओआई एक्सा टीएस भी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, जिसे कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत निगमित किया गया है। यह बीओआई एक्सा म्यूचुअल फंड को ट्रस्टी सेवा प्रदान करती है।

सीसीआई का विस्तृत आदेश जल्द ही जारी किया जायेगा।

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