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नए सरकारी स्टॉक ‘4.48%, 2023' की बिक्री (निर्गमन) के लिए नीलामी, 'भारत सरकार के फ्लोटिंग रेट बॉन्ड 2033' की बिक्री (पुनर्निर्गम) के लिए नीलामी, नए सरकारी स्टॉक ‘6.22%, 2035' की बिक्री (पुनर्निर्गम) के लिए नीलामी और नए सरकारी स्टॉक ‘6.67%, 2050' की बिक्री (पुनर्निर्गम) के लिए नीलामी

Posted On: 11 JAN 2021 8:15PM by PIB Delhi

भारत सरकार ने (i) मूल्‍य आधारित नीलामी के जरिए 6,000 करोड़ रुपये (अंकित) की अधिसूचित राशि के लिए सरकारी स्टॉक, ‘4.48% 2023’ (ii) मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 2,000 करोड़ रुपये (अंकित) की अधिसूचित राशि के लिएभारत सरकार के फ्लोटिंग रेट बांड 2033’,(iii) मूल्‍य आधारित नीलामी के जरिए 9,000 करोड़ रुपये (अंकित) की अधिसूचित राशि के लिए सरकारी स्टॉक, ‘6.22% 2035’ (iv) मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 5,000 करोड़ रुपये (अंकित) की अधिसूचित राशि के लिए सरकारी स्टॉक, ‘6.67% 2050’ की बिक्री (निर्गम/पुनर्निर्गम) करने की घोषणा की है। भारत सरकार के पास उपर्युक्‍त प्रतिभूतियों में से प्रत्‍येक के सापेक्ष 2000 करोड़ रुपये तक के अतिरिक्त अभिदान को बनाए रखने का विकल्प होगा। ये नीलामियां विविध मूल्य विधि का उपयोग करते हुए संचालित की जाएंगी। ये नीलामियां भारतीय रिजर्व बैंक, मुम्बई कार्यालय, फोर्ट, मुम्बई द्वारा 15 जनवरी , 2021 (शुक्रवार) को संचालित की जाएंगी।

स्टॉकों की बिक्री की अधिसूचित राशि के 5 प्रतिशत तक की राशि सरकारी प्रतिभूतियों की नीलामी में अप्रतिस्पर्धी बोली सुविधा योजना के अनुसार पात्र व्यक्तियों और संस्थाओं को आवंटित की जाएगी।

नीलामी के लिए प्रतिस्पर्धी और अप्रतिस्पर्धी दोनों बोलियां भारतीय रिजर्व बैंक की कोर बैंकिंग सोल्यूशन (ई-कुबेर) प्रणाली पर इलेक्ट्रॉनिक प्रपत्र में 15 जनवरी , 2021 (शुक्रवार) को प्रस्तुत की जानी चाहिए। अप्रतिस्पर्धी बोलियां पूर्वाह्न 10.30 बजे से पूर्वाह्न 11.00 बजे के बीच और प्रतिस्पर्धी बोलियां पूर्वाह्न 10.30 बजे से पूर्वाह्न 11.30 बजे के बीच प्रस्तुत की जानी चाहिए।

नीलामियों के परिणाम की घोषणा 15 जनवरी , 2021 (शुक्रवार) को की जाएगी और सफल बोलीदाताओें द्वारा भुगतान 18 जनवरी , 2021 (सोमवार) को किया जाएगा।

ये स्टॉक भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित परिपत्र संख्‍या आरबीआई /2018-19/25”,दिनांक 24 जुलाई, 2018, के तहत जारी केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियों में कब निर्गमित लेन-देनसंबंधी दिशा-निर्देशों के अनुसारकब निर्गमितकारोबार के लिए पात्र होंगे।

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