भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग

सीसीआई ने फार्म-1 में प्रस्तावित संयोजन की अधिसूचना के प्रारूपों में से एक को संशोधित किया

Posted On: 31 DEC 2020 3:05PM by PIB Delhi

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने भारतीय प्रतिस्पर्धाआयोग (संयोजन से संबंधित कार्य प्रक्रिया)संशोधन नियम, 2020 केफॉर्म-1 के अनुच्छेद 5.7 को हटा दिया है। यह प्रस्तावित संयोजन की अधिसूचना के प्रारूपों में से एक है। इसे संयोजन के संदर्भ में गैर-प्रतिस्पर्धी प्रतिबंधों के संबंध में जानकारी देने की आवश्यकताओं में ढील देने के उद्देश्य से किया गया है। इस संबंध में, आयोग ने गैर-प्रतिस्पर्धी प्रतिबंधों पर दिशा-निर्देशों को भी वापस ले लिया है।

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एमजी/एएम/एसके



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