वित्त मंत्रालय
विनिमय दर अधिसूचना संख्या 106/2020 - सीमा शुल्क (एन.टी.)
प्रविष्टि तिथि:
12 NOV 2020 6:56PM by PIB Delhi
सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड एतद् द्वारा 5 नवंबर को जारी केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क इसके द्वारा केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क अधिसूचना संख्या 105 /2020 (एन. टी.) में निम्नलिखित संशोधन किया गया। यह 13 नवंबर, 2020 से प्रभावी होगा, विवरण इस प्रकार है।
अनुसूची-I
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क्रम संख्या
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विदेशी मुद्रा
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भारतीय रुपये के समतुल्य विदेशी मुद्रा की प्रत्येक इकाई की विनिमय दर
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(1)
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(2)
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(3)
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(ए)
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(बी)
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(आयातित वस्तुओं के लिए)
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(निर्यात वस्तुओं के लिए)
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18
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तुर्की लीरा
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9.80
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9.25
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एमजी/एएम/केजे
(रिलीज़ आईडी: 1672396)
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