वित्त मंत्रालय
विनिमय दर अधिसूचना संख्या 104/2020 - सीमा शुल्क (एन.टी.)
प्रविष्टि तिथि:
03 NOV 2020 7:50PM by PIB Delhi
सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड एतद् द्वारा 15 अक्टूबर को जारी केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क इसके द्वारा केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क अधिसूचना संख्या 99 /2020 में निम्नलिखित संशोधन किया गया। यह 4 नवंबर, 2020 से प्रभावी होगा, विवरण इस प्रकार है।
अनुसूची-I
|
क्रम संख्या
|
विदेशी मुद्रा
|
भारतीय रुपये के समतुल्य विदेशी मुद्रा की प्रत्येक इकाई की विनिमय दर
|
|
(1)
|
(2)
|
(3)
|
|
|
|
(ए)
|
(बी)
|
|
|
|
(आयातित वस्तुओं के लिए)
|
(निर्यात वस्तुओं के लिए)
|
|
18
|
तुर्की लीरा
|
9.10
|
8.55
|
एमजी/एएम/केजे
(रिलीज़ आईडी: 1669986)
आगंतुक पटल : 157