युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय

खिलाडि़यों के प्रशिक्षण के लिए इस्‍तेमाल होने वाले स्‍वीमिंग पूलों को खोलने को लेकर मानक संचालन प्रक्रियाएं (एसओपी)

प्रविष्टि तिथि: 09 OCT 2020 7:57PM by PIB Delhi

केन्‍द्रीय गृह मंत्रालय ने 30 सितम्‍बर, 2020 को जारी अपने आदेश द्वारा कंटेनमेंट जोनों के बाहर के क्षेत्रों में खिलाडि़यों के प्रशिक्षण में इस्‍तेमाल होने वाले स्‍वीमिंग पूलों को 15 अक्‍तूबर, 2020 से खोले जाने की अनुमति दी है। इसके लिए युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय द्वारा मानक संचालन प्रक्रिया जारी की गई थी। तदनुसार, गृहमंत्रालय तथा स्‍वास्‍थ्‍य  एवं परिवार कल्‍याण मंत्रालय से परामर्श के बाद युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय द्वारा एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार की गई है।

यह एसओपी युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय की वेबसाइट (https://yas.nic.in/) पर उपलब्‍ध है।

 

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एमजी/एएम/एसकेएस/एमबी


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