वित्‍त मंत्रालय

चल दर बचत ऋणपत्र, 2020 (कराधीन) का शुभारंभ

Posted On: 26 JUN 2020 10:13PM by PIB Delhi

सरकार ने 28 मई, 2020 को बैंकिंग व्यवसाय बंद होने से सदस्यता के लिए स्थगित हो चुकी 7.75 प्रतिशत बचत (कर योग्य) ऋणपत्र, 2018 योजना के स्थान पर नई चल दर बचत ऋणपत्र, 2020 (कर योग्य) योजना को अधिसूचित किया है। नई चल दर बचत ऋणपत्र, 2020 (कराधीन) योजना की विशेषताएं इस प्रकार से हैं:

क्रमांक

मद

विवरण

1.

योजना का नाम

चल दर बचत ऋणपत्र, 2020 (कराधीन)

2.

निर्गमन

भारत सरकार की ओर से भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्गमित किया गया

3.

पात्रता

ऋणपत्र इन लोगों द्वारा लिया जा सकता है -

  1. भारत का निवासी,

(a) अपनी व्यक्तिगत क्षमता, अथवा

(b) व्यक्तिगत क्षमता अथवा संयुक्त आधार पर, अथवा

(c) किसी भी एक की व्यक्तिगत क्षमता अथवा उत्तरजीवी आधार पर, अथवा

(d) एक नाबालिग की ओर से पिता/माता/कानूनी अभिभावक के रूप में

(ii) एक अविभाजित हिंदू परिवार

 

स्पष्टीकरण: इस अनुच्छेद के उद्देश्य के लिए, "भारत के निवासी" से वही अभिप्राय होगा जो विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 (1999 का 42) की धारा 2 के खंड (v) में परिभाषित है।

4.

निर्गम मूल्य / मूल्यवर्ग / न्यूनतम सदस्यता

ऋणपत्र को न्यूनतम 1000/-रूपए की धनराशि (नाममात्र मूल्य) के लिए 100/-रूपए प्रति और इसके बाद उसके गुणकों में जारी किया जाएगा।

5.

निर्गम तिथि

ऋणपत्र को ऋणपत्र बहीखाता के रूप में, नकदी (20,000/-रूपए तक केवल) की निविदा की तिथि अथवा चेक/ड्राफ्ट/ धन की प्राप्ति की तिथि से खोला जाएगा (जारी किया जाएगा)।

6.

अधिकतम सीमा

ऋणपत्र में निवेश की कोई अधिकतम सीमा नहीं होगी।

7.

फॉर्म/ प्रमाणपत्र

ऋणपत्र को केवल ऋणपत्र बहीखाता के रूप में जारी किया जाएगा और ऋणपत्र बहीखाता (बीएलए) नामक खाते में धारक के क्रेडिट पर लिया जा सकता है। निवेशकों को ऋणपत्र के लिए धारण प्रमाणपत्र भी जारी किया जाएगा।

8.

भुगतान विकल्प

ऋणपत्र की सदस्यता नकद के रूप में (20,000 रूपए तक)/ड्राफ्ट/चेक या इलेक्ट्रॉनिक मोड के रूप में प्राप्तकर्ता कार्यालय को किसी भी रूप में स्वीकार्य होगी। चेक या ड्राफ्ट प्राप्तकर्ता कार्यालय के पक्ष में तैयार किया जाना चाहिए और उसी स्थान पर देय होगा जहां आवेदन पत्र प्रस्तुत किए गए हैं।

9.

पुनः भुगतान/आशय

ऋणपत्र जारी होने की तिथि से 7 (सात) वर्ष की समाप्ति पर प्रतिदेय होंगे। वरिष्ठ नागरिकों की निर्दिष्ट श्रेणियों के लिए समय से पहले भुगतान की अनुमति दी जाएगी।

10.

 प्राप्तकर्ता कार्यालय

आवेदन एसबीआई, राष्ट्रीयकृत बैंकों और निर्दिष्ट निजी क्षेत्र के बैंकों की शाखाओं में सीधे या उनके एजेंटों के माध्यम से प्राप्त किए जाएंगे।

11.

ब्याज दर (चल)

ऋणपत्र पर ब्याज हर वर्ष पहली जनवरी और पहली जुलाई को देय होगा। पहली जनवरी 2021 को कूपन का भुगतान 7.15 प्रतिशत की दर से किया जाएगा। अगली छमाही के लिए ब्याज दर को हर छह महीने में पुन: नियोजित किया जाएगा, पहला नियोजन 01 जनवरी 2021 को होगा। संचयी आधार पर ब्याज के भुगतान का कोई विकल्प नहीं है।

12.

कर प्रबंधन

ऋणपत्र पर ब्याज आयकर अधिनियम, 1961 के तहत समय-समय पर संशोधित किया जाएगा और ऋणपत्र धारक की प्रासंगिक कर स्थिति के अनुसार लागू होगा।

13.

हस्तांतरणीयता

ऋणपत्र बहीखाता के रूप में ऋणपत्र धारक की मृत्यु की अवस्था में नामिती/कानूनी उत्तराधिकारी को हस्तांतरित करने के अलावा हस्तांतरणीय नहीं होंगे।

14.

नामांकन

एक एकमात्र धारक या ऋणपत्र के सभी संयुक्त धारक, फॉर्म सी में एक अथवा अधिक व्यक्तियो  को नामित कर सकते हैं, धारक/धारकों की मृत्यु की स्थिति में एक या एक से अधिक व्यक्ति जो ऋणपत्र पर नामिती होंगे, भुगतान के लिए वैद्ध होंगे।

15.

 विपणनयोग्य /अग्रिम

ऋणपत्र द्वितीयक बाजार में विपणनयोग्य नहीं होंगे और बैंकों, वित्तीय संस्थानों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) आदि से ऋण लेने के वैद्ध नहीं होंगे।

16.

ब्रोकरेज/ कमीशन

संगठित धनराशि पर 0.5 प्रतिशत की दर से ब्रोकरेज का भुगतान प्राप्तकर्ता कार्यालयों को किया जाएगा और वे अपने साथ पंजीकृत ब्रोकर/सब-ब्रोकर के साथ प्राप्त कमीशन को कम से कम 50 प्रतिशत से बाटेंगे।

 

****



एसजी/एएम/एसएस


(Release ID: 1634722) Visitor Counter : 426


Read this release in: English , Tamil