वित्त मंत्रालय
'5.09 % सरकारी स्टॉक 2022' की बिक्री (पुनर्निर्गम) के लिए नीलामी, '5.79 % सरकारी स्टॉक 2030' की बिक्री (पुनर्निर्गम) के लिए नीलामी, 'न्यू जीओआई फ्लोटिंग रेट बॉन्ड 2033' की बिक्री (निर्गम) के लिए नीलामी और '7.19 % सरकारी स्टॉक 2060' की बिक्री (पुनर्निर्गम) के लिए नीलामी
Posted On:
15 JUN 2020 10:19PM by PIB Delhi
भारत सरकार ने (i) मूल्य आधारित नीलामी के जरिये 3,000 करोड़ रुपये (अंकित) की अधिसूचित राशि के लिए '5.09 प्रतिशत सरकारी स्टॉक 2022’ (ii) मूल्य आधारित नीलामी के जरिये 18,000 करोड़ रुपये (अंकित) की अधिसूचित राशि के लिए '5.79 प्रतिशत सरकारी स्टॉक 2030’, (iii) प्रसार आधारित नीलामी के जरिये 4,000 करोड़ रुपये (अंकित) की अधिसूचित राशि के लिए 'न्यू जीओआई फ्लोटिंग रेट बॉन्ड 2033' की बिक्री (निर्गम) के लिए नीलामी और (iv) मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 5,000 करोड़ रुपये (अंकित) की अधिसूचित राशि के लिए '7.19 प्रतिशत सरकारी स्टॉक 2060’ की बिक्री (पुनर्निर्गम) करने की घोषणा की है। भारत सरकार के पास उपर्युक्त प्रतिभूतियों में से किसी एक या उससे अधिक प्रतिभूतियों के सापेक्ष 2000 करोड़ रुपये तक के अतिरिक्त अभिदान को बनाए रखने का विकल्प होगा। ये नीलामियां विविध मूल्य विधि का उपयोग करते हुए संचालित की जाएंगी। ये नीलामियां भारतीय रिजर्व बैंक, मुम्बई कार्यालय, फोर्ट, मुम्बई द्वारा 19 जून, 2020 (शुक्रवार) को संचालित की जाएंगी।
स्टॉकों की बिक्री की अधिसूचित राशि में 5 प्रतिशत तक की राशि सरकारी प्रतिभूतियों की नीलामी में गैर-प्रतिस्पर्धी बोली सुविधा योजना के अनुसार पात्र व्यक्तियों और संस्थाओं को आवंटित की जाएगी।
नीलामी हेतु प्रतिस्पर्धी और गैरप्रतिस्पर्धी दोनों बोलियां भारतीय रिजर्व बैंक की कोर बैंकिंग सॉल्यूशन (ई-कुबेर) प्रणाली पर इलेक्ट्रॉनिक प्रपत्र में 19 जून, 2020 को प्रस्तुत की जानी चाहिए। गैरप्रतिस्पर्धी बोलियां पूर्वाह्न 10.30 बजे से पूर्वाह्न 11.00 बजे के बीच और प्रतिस्पर्धी बोलियां पूर्वाह्न 10.30 बजे से पूर्वाह्न 11.30 बजे के बीच प्रस्तुत की जानी चाहिए।
नीलामियों के परिणाम की घोषणा 19 जून, 2020 (शुक्रवार) को की जाएगी और सफल बोलीदाताओें द्वारा भुगतान 22 जून, 2020 (सोमवार) को किया जाएगा।
ये स्टॉक भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित परिपत्र संख्या आरबीआई/ 2018-19/25, दिनांक 24 जुलाई 2018 के तहत जारी 'केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियों में निर्गमित होने पर लेन-देन' संबंधी दिशा-निर्देशों के अनुसार 'निर्गमित होने पर' कारोबार के लिए पात्र होंगे।
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एसजी/एएम/एसकेसी
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