वित्त मंत्रालय
स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) और स्रोत पर संग्रहित कर (टीसीएस) की दर में कमी
Posted On:
13 MAY 2020 10:30PM by PIB Delhi
कोविड-19 महामारी से उत्पन्न आर्थिक स्थिति से निपटने के लिए करदाताओं के हाथ में अधिक धनराशि प्रदान करने के उद्देश्य से निवासियों को किए गए निम्नलिखित गैर-वेतनभोगी निर्दिष्ट भुगतान के लिए स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) की दर 14 मई, 2020 से लेकर 31 मार्च, 2021 तक की अवधि के लिए 25% कम कर दी गई है:-
क्र.सं.
|
आयकर अधिनियम की धारा
|
भुगतान का स्वरूप
|
टीडीएस की मौजूदा दर
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14/05/2020 से 31/03/2021 तक घटी हुई दर
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1
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193
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प्रतिभूतियों पर ब्याज
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10%
|
7.5%
|
2
|
194
|
लाभांश
|
10%
|
7.5%
|
3
|
194ए
|
प्रतिभूतियों पर ब्याज को छोड़ अन्य ब्याज
|
10%
|
7.5%
|
4
|
194सी
|
ठेकेदारों और उप-ठेकेदारों का भुगतान
|
1% (व्यक्ति/एचयूएफ)
2% (अन्य)
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0.75% (व्यक्ति/एचयूएफ)
1.5% (अन्य)
|
5
|
194डी
|
बीमा आयोग
|
5%
|
3.75%
|
6
|
194डीए
|
जीवन बीमा पॉलिसी के संबंध में भुगतान
|
5%
|
3.75%
|
7
|
194ईई
|
राष्ट्रीय बचत योजना के तहत जमा के संबंध में भुगतान
|
10%
|
7.5%
|
8
|
194एफ
|
म्यूचुअल फंडों या यूटीआई द्वारा यूनिटों को पुन: खरीदने के कारण भुगतान
|
20%
|
15%
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9
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194जी
|
लॉटरी टिकटों की बिक्री पर कमीशन, पुरस्कार इत्यादि
|
5%
|
3.75%
|
10
|
194एच
|
कमीशन या ब्रोकरेज
|
5%
|
3.75%
|
11
|
194-I(ए)
|
संयंत्र और मशीनरी के लिए किराया
|
2%
|
1.5%
|
12
|
194-I(बी)
|
अचल संपत्ति के लिए किराया
|
10%
|
7.5%
|
13
|
194-आईए
|
अचल संपत्ति के अधिग्रहण के लिए भुगतान
|
1%
|
0.75%
|
14
|
194-आईबी
|
व्यक्ति या एचयूएफ द्वारा किराये का भुगतान
|
5%
|
3.75%
|
15
|
194-आईसी
|
संयुक्त विकास समझौतों के लिए भुगतान
|
10%
|
7.5%
|
16
|
194जे
|
प्रोफेशनल या तकनीकी सेवाओं के लिए शुल्क (एफटीएस), रॉयल्टी, इत्यादि
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2% (एफटीएस, कुछ रॉयल्टी, कॉल सेंटर)
10% (अन्य)
|
1.5% (एफटीएस, कुछ रॉयल्टी, कॉल सेंटर)
7.5% (अन्य)
|
17
|
194के
|
म्यूचुअल फंडों द्वारा लाभांश का भुगतान
|
10%
|
7.5%
|
18
|
194एलए
|
अचल संपत्ति के अधिग्रहण पर मुआवजे का भुगतान
|
10%
|
7.5%
|
19
|
194एलबीए(1)
|
बिजनेस ट्रस्ट द्वारा आय का भुगतान
|
10%
|
7.5%
|
20
|
194एलबीबी(i)
|
निवेश कोष द्वारा आय का भुगतान
|
10%
|
7.5%
|
21
|
194एलबीसी(1)
|
प्रतिभूतिकरण ट्रस्ट द्वारा आय का भुगतान
|
25% (व्यक्ति/एचयूएफ)
30% (अन्य)
|
18.75% (व्यक्ति/एचयूएफ)
22.5% (अन्य)
|
22
|
194एम
|
व्यक्ति और एचयूएफ द्वारा कमीशन, ब्रोकरेज इत्यादि का भुगतान
|
5%
|
3.75%
|
23
|
194-ओ
|
ई-कॉमर्स प्रतिभागियों पर टीडीएस
|
1%
(1.10.2020 से प्रभावी)
|
0.75%
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2. इसके अलावा, निम्नलिखित निर्दिष्ट प्राप्तियों के लिए स्रोत पर संग्रहित कर (टीसीएस) की दर भी 14 मई, 2020 से लेकर 31 मार्च, 2021 तक की अवधि के लिए 25% कम कर दी गई है:-
क्र.सं.
|
आयकर अधिनियम की धारा
|
प्राप्तियों का स्वरूप
|
टीसीएस की मौजूदा दर
|
14/05/2020 से 31/03/2021 तक घटी हुई दर
|
1
|
206सी(1)
|
बिक्री
|
(ए) तेंदू के पत्ते
|
5%
|
3.75%
|
(बी) वन पट्टे के तहत प्राप्त टिम्बर (इमारती लकडी)
|
2.5%
|
1.875%
|
(सी) किसी अन्य विधा द्वारा प्राप्त टिम्बर (इमारती लकडी)
|
2.5%
|
1.875%
|
(डी) टिम्बर/तेंदू के पत्ते को छोड़ कोई अन्य वन उपज
|
2.5%
|
1.875%
|
(ई) स्क्रैप
|
1%
|
0.75%
|
(एफ) खनिज, जो कोयला या लिग्नाइट या लौह अयस्क हो
|
1%
|
0.75%
|
2
|
206सी(1सी)
|
लाइसेंस, पट्टा, इत्यादि देना
(ए) पार्किंग स्थल
|
2%
|
1.5%
|
(बी) टोल प्लाजा
|
2%
|
1.5%
|
(सी) खनन एवं उत्खनन
|
2%
|
1.5%
|
3
|
206सी(1एफ)
|
10 लाख से ज्यादा के मोटर वाहन की बिक्री
|
1%
|
0.75%
|
4
|
206सी(1एच)
|
किसी अन्य वस्तु की बिक्री
|
0.1%
(01.10.2020से प्रभावी)
|
0.75%
|
3. अत: 14 मई, 2020 से लेकर 31 मार्च, 2021 तक की अवधि के दौरान भुगतान या जमा की गई राशि पर टीडीएस उपर्युक्त पैरा 1 की तालिका में निर्दिष्ट कम दरों पर काटा जाएगा। इसी प्रकार 14 मई, 2020 से लेकर 31 मार्च, 2021 तक की अवधि के दौरान प्राप्त या निकाली (डेबिट) गई राशि पर कर उपर्युक्त पैरा 2 की तालिका में निर्दिष्ट कम दरों पर संग्रहित किया जाएगा।
4. यह भी बताया गया है कि वैसी स्थिति में टीडीएस या टीसीएस की दरों में कोई कमी नहीं होगी, जब पैन/आधार नंबर न प्रस्तुत करने के कारण टैक्स को उच्च दर पर काटना या संग्रहित करना जरूरी है। उदाहरण के लिए, यदि पैन/आधार नंबर न प्रस्तुत करने के कारण आयकर अधिनियम की धारा 206 एए के तहत 20% की दर से कर की कटौती की जानी है, तो वैसी स्थिति में यह 15% की दर से नहीं, बल्कि 20% की दर से काटा जाएगा।
5. इस संबंध में विधायी संशोधन उचित समय पर करना प्रस्तावित है।
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एएम/आरआरएस- 6582
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