मंत्रिमण्डल सचिवालय
देश में कोविड-19 महामारी को रोकने के लिए लॉकडाउन उपायों और छूट समेत दिशानिर्देशों पर राज्यों को दी गई जानकारी
Posted On:
24 MAR 2020 11:27PM by PIB Delhi
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए आज एक आदेश जारी करते हुए भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों और राज्य/केंद्रशासित सरकारों और राज्य/केंद्रशासित अधिकारियों को देश में कोविड-19 के प्रसार को रोकने के प्रभावी उपाय करने का निर्देश दिया है।
प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव डॉ. पी. के. मिश्रा, कैबिनेट सचिव श्री राजीव गौबा और गृह सचिव श्री अजय कुमार भल्ला ने आज आधी रात से लॉकडाउन उपायों पर सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के कैबिनेट सचिवों को जानकारी दी।
पी के मिश्रा ने जिक्र किया कि वर्तमान स्थिति बिल्कुल अलग है क्योंकि अगर लोग सामाजिक दूरी कायम नहीं रखते हैं तो संक्रमण तेजी से बढ़ने की आशंका है भले ही कम लोग ही इकट्ठा हों। उन्होंने आगे कहा कि वर्तमान स्थिति कानून और व्यवस्था के सामान्य मामले की तरह नहीं है इसलिए यह समय कड़ी कार्रवाई करने का है।
कैबिनेट सचिव ने उल्लेख किया कि नागरिकों की असुविधा को कम करना है और लोगों को छूट के बारे में संवेदनशील बनाना है। उन्होंने कहा कि तैयार और पके हुए भोजन की आपूर्ति सुनिश्चित की जानी चाहिए और जहां तक संभव हो, होम डिलीवरी की सुविधा दी जानी चाहिए।
गृह सचिव ने कोविड-19 महामारी की रोकथाम के लिए भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों, राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा किए जाने वाले उपायों पर दिशानिर्देश साझा किए। मुख्य सचिवों को डॉक्टरों, मेडिकल स्टाफ, आवश्यक सेवाएं, सुरक्षा, मीडिया आदि के बारे में भी बताया गया जिन्हें लॉकडाउन से छूट दी गई है।
एनडीएमए के उक्त आदेश के अनुपालन में, गृह मंत्रालय (एमएचए) ने राष्ट्रीय आपदा प्राधिकरण अधिनियम के तहत आज एक और आदेश जारी किया है, जिसमें भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों, राज्य/केंद्रशासित सरकारों और राज्य/केंद्रशासित अधिकारियों को देश में कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए सामाजिक दूरी सुनिश्चित करने के हरसंभव उपाय करने को कहा गया है। देश के सभी हिस्सों में यह आदेश 25 मार्च 2020 से 21 दिनों की अवधि के लिए प्रभावी होगा।
**************
एएम/एएसआर
(Release ID: 1608053)
Visitor Counter : 526