वित्‍त मंत्रालय

23 शेल कंपनियों के नेटवर्क सहित 7896 करोड़ रुपये के नकली चालान की बड़ी धोखाधड़ी का पता चला


दो अभियुक्तों को गिरफ्तार करके 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया

प्रविष्टि तिथि: 03 MAR 2020 9:52AM by PIB Delhi

      केंद्रीय कर के वंचन रोधी स्‍कंधदिल्ली पश्चिम आयुक्‍तालय के अधिकारियों ने 23 शेल कंपनियों के नेटवर्क के इस्‍तेमाल द्वारा 1709 करोड़ रुपये के फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी)  सहित 7896 करोड़ रुपये के नकली चालान के एक बड़े रैकेट का भंडाफोड़ किया है, जिसमें खरीद और माल की वास्तविक आपूर्ति के बिना चालान तैयार किया जाता था। इस मामले में 29 फरवरी2020 को दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है।

      आरोपी व्यक्ति फर्जी चालान के आधार पर आईटीसी को पारित करने के उद्देश्य से कई फर्जी कंपनी बनाकर कर की चोरी कर रहे थे। आईटीसी को वास्तविक बनाने के लिए उन्होंने बैंकिंग लेनदेन का भी इस्तेमाल किया। इन फर्मों ने खरीदारों को फर्जी चालान जारी किया, जिन्होंने वास्तव में किसी भी सामान को प्राप्त किए बिना धोखाधड़ी वाले इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उठाया और जीएसटी देयता के लिए अयोग्य आईटीसी का लाभ उठाकर  सरकारी खजाने को धोखा दिया। वे कई मोबाइल फोन, कंप्यूटर और गलत दस्तावेजों के साथ अपने ठिकाने में पकड़े गए।

आरोपियों ने सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 132 (1) (बी) और धारा 132 (1) (सी) के तहत अपराध किए हैं, जो धारा 132 (5) के प्रावधानों के अनुसार संज्ञेय और गैर-जमानती अपराध हैं तथा सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 132 की उपधारा (1) के खंड (i) सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा के अनुसार दंडनीय हैं। तदनुसार, अभियुक्तों को सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 69 (1) के तहत 29 फरवरी, 2020 को गिरफ्तार किया गया और मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, पटियाला हाउस कोर्ट द्वारा 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।

मामले की जांच चल रही है।

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एएम/एसकेएस/एसके-6061


(रिलीज़ आईडी: 1604939) आगंतुक पटल : 401
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