कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय

केंद्रीय राज्य मंत्री डॉ. जितेन्द्र सिंह ने कहा कि केंद्रशासित प्रदेश प्रशासन जम्मू-कश्मीर से संबंधित सूचना का अधिकार का मामला केंद्रीय सूचना आयोग के अधिकारक्षेत्र में शामिल किया जाएगा


शीघ्र ही अधिसूचना जारी की जाएगी, अन्य केंद्रशासित प्रदेशों के अनुसार समान प्रणाली का अनुसरण किया जाएगा

Posted On: 14 JAN 2020 6:02PM by PIB Delhi

गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक बैठक के बाद केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास (स्वतंत्र प्रभार), प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा एवं अंतरिक्ष मंत्रालय में राज्य मंत्री डॉ. जितेन्द्र सिंह ने कहा कि केंद्रशासित प्रदेश प्रशासन के तहत जम्मू-कश्मीर के कार्यालयों से संबंधित सूचना का अधिकार के तहत दाखिल किए गए आवेदनों को जल्द ही केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) के अधिकारक्षेत्र में शामिल किया जाएगा। डॉ. जितेन्द्र सिंह ने कहा कि शीघ्र ही इसके बारे में एक अधिसूचना जारी की जाएगी और अन्य केंद्रशासित प्रदेशों के अनुसार समान प्रणाली का अनुसरण किया जाएगा।

केंद्रशासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में सूचना का अधिकार अधिनियम व्यावहारिकता के बारे में अस्पष्टता पर मीडिया के एक हिस्से में आई रिपोर्टों का खंडन करते हुए, डॉ. जितेन्द्र सिंह ने कहा कि नवसृजित केंद्रशासित प्रदेश में सूचना का अधिकार अधिनियम के सभी प्रावधानों को लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आरटीआई आवेदनों के निपटारे के लिए निचले स्तर पर जनसूचना अधिकारी तथा प्रथम अपीलीय प्राधिकरण वैसा ही रहेगा। केंद्रीय सूचना आयोग तभी सामने होता है जब कोई आवेदक दूसरी बार अपील करता है, जिसे  केंद्रीय सूचना आयोग में दाखिल करना होता है।      

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आर.के.मीणा/आरएनएम/एसकेएस/सीएस-5276



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