निर्वाचन आयोग

भारत निर्वाचन आयोग ‘राजनीतिक दल पंजीकरण ट्रैकिंग प्रबंधन प्रणाली’ लागू करेगा

Posted On: 03 DEC 2019 11:47AM by PIB Delhi

भारत निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दलों के पंजीकरण की प्रणाली और प्रक्रिया की समीक्षा की है। इसके बारे में नये दिशा-निर्देश 1 जनवरी, 2020 लागू किये जाएंगे। आवेदकों के आवेदनों की स्थिति का पता लगाने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल के माध्‍यम से ‘राजनीतिक दल पंजीकरण ट्रैकिंग प्रबंधन प्रणाली’ (पीपीआरटीएमएस) लागू की जाएगी। पीपीआरटीएमएस की मुख्‍य विशेषता है कि आवेदक (1 जनवरी, 2020 से राजनीतिक दल के लिए पंजीकरण हेतु आवेदन करने वाला) अपने आवेदन की प्रगति का पता लगा सकेगा तथा एसएमएस एवं ई-मेल के द्वारा अद्यतन स्थिति से अवगत हो सकेगा। इसके लिए आवेदक को अपने आवेदन में दल/आवेदक का मोबाइल नम्‍बर और ई-मेल पता दर्ज करना होगा।

 

भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट https://eci.gov.in पर नए दिशा-निर्देश रखे गये हैं।

जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29ए के प्रावधानों द्वारा राजनीतिक दलों का पंजीकरण नियंत्रित होता है। उपर्युक्‍त धारा के तहत निर्वाचन आयोग में पंजीकरण के लिए इच्‍छुक दल को अपने गठन की तिथि के बाद 30 दिनों की अवधि में,  नाम, पता, विभिन्न इकाइयों की सदस्यता का विवरणपदाधिकारियों के नामआदि मूलभूत विवरण सहित निर्धारित प्रारूप में आयोग के पास एक आवेदन दाखिल करना होता है, जैसा कि उपर्युक्‍त धारा की उपधारा (4) के तहत आवश्‍यक है और पंजीकरण हेतु दिशा-निर्देशों में किये गये उल्‍लेख के अनुसार, जनप्रतिनिधित्‍व अधिनियम, 1951 की धारा 29 की उपधारा (6) के तहत निर्दिष्ट किया गया है।

संशोधित दिशा-निर्देश यहां हाइपरलिंक किए गए हैं। (कृपया विशेषकर पैरा-7 और अनुलग्‍नक-1 देखें)

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आर.के.मीणा/आरएनमीणा/एसकेएस/जीआरएस-4551



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