वाणिज्‍य एवं उद्योग मंत्रालय

हिमाचल प्रदेश में योजनाओं के कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए उच्‍चस्‍तरीय कार्यबल गठित

Posted On: 08 NOV 2019 6:09PM by PIB Delhi

       केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग तथा रेल मंत्री श्री पीयूष गोयल ने आज हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में राइजिंग हिमाचल ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट 2019 में बताया कि भारत सरकार और हिमाचल सरकार की सभी योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन के उद्देश्‍य से इन योजनाओं के अध्ययन के लिए उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के सचिव की अध्‍यक्षता में कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण, रेलवे एवं पर्यटन के केंद्रीय मंत्रालयों के प्रतिनिधियों को मिलाकर एक उच्चस्तरीय कार्यबल गठित किया जाएगा। यह उच्च स्तरीय कार्य बल तीन महीने के भीतर अपनी सिफारिशें दाखिल करेगा।       

      हिमाचल प्रदेश की राज्य सरकार ने 7-8 नवंबर, 2019 को धर्मशाला में एक प्रमुख व्यावसायिक कार्यक्रम, ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट 2019 का आयोजन किया। राज्य में विनिर्माण और रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए, आठ प्रमुख क्षेत्रों में नीति और विनियामक वातावरण, निवेश के अवसरों को दर्शाने के लिए इसका आयोजन किया गया था। आठ प्रमुख क्षेत्रों में कृषि कारोबार और फसल कटाई-पश्‍चात प्रौद्योगिकी, विनिर्माण और औषधि उद्योग, पर्यटन और आतिथ्य, नागरिक उड्डयन, पनबिजली और नवीकरणीय ऊर्जा, लनेस, स्‍वास्‍थ्‍य सुविधा एवं आयुष, आवास और शहरी विकास, सूचना प्रौद्योगिकी-आईटीईएस और इलेक्ट्रॉनिक्स, शिक्षा और कौशल विकास शामिल हैं।

      ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट में राजनयिकों, कॉर्पोरेट क्षेत्र की अग्रणी हस्तियों, वरिष्ठ नीति निर्माताओं, विकास एजेंसियों और विश्‍वभर के निवेशकों ने भाग लिया।

      हिमाचल प्रदेश ने ऑनलाइन सिंगल विंडो सिस्टम लागू किया है, जो सभी क्षेत्रों में निवेश के लिए स्‍वीकृतियां और नवीकरण की सुविधा प्रदान करता है। निवेशक अब ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से हिमाचल प्रदेश टेनेंसी और भूमि सुधार अधिनियम 1972 की धारा 118 के तहत भूमि की खरीद के लिए अनुमति के लिए आवेदन कर सकते हैं। राज्य सरकार ने आवश्यक अनापत्ति प्रमाण-पत्रों से मुक्‍त करके निर्माण परमिट प्राप्त करने की प्रक्रिया को आसान बना दिया है।

      हिमाचल प्रदेश की राज्य सरकार ने एमएसएमई क्षेत्र को मजबूत करने के उद्देश्‍य से एचपी एमएसएमई (स्थापना और संचालन की सुविधा) अध्यादेश, 2019 पारित किया है, जो एमएसएमई की स्‍वीकृति हेतु प्रतीक्षा किए बिना परियोजना के कार्यान्वयन की अनुमति देता है।

      पर्यटन क्षेत्र को एक स्थायी तरीके से प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए, राज्य सरकार ने पूंजी निवेश सब्सिडी प्रदान करके नए पर्यटन स्थलों के विकास को बढ़ावा देने के लिए एचपी पर्यटन नीति 2019 को अधिसूचित किया है।

      राज्य सरकार ने आईटी और ईएसडीएम नीति, फिल्म नीति और इलेक्ट्रिक वाहन नीति जैसे अन्य क्षेत्र विशेष की नीतियां ​​भी तैयार की हैं।

 

आरकेमीणा/आरएनएम/एएम/एसकेएस/एसके-4120



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