निर्वाचन आयोग

गुजरात राज्य विधानसभा के 64 – ध्रांगधरा विधानसभा और  85 - मानवादर विधानसभा   क्षेत्रों की आकस्मिक रिक्तियों को भरने के लिए उपचुनावों का कार्यक्रम

Posted On: 14 MAR 2019 11:00AM by PIB Delhi

निर्वाचन आयोग ने गुजरात राज्‍य विधानसभा के 64 ध्रांगधरा और 85 - मानवादर विधानसभा क्षेत्रों से आकस्मिक रिक्तियों को भरने के लिए उपचुनाव कराने का निर्णय लिया है।

त्‍यौहार, मतदाता सूची आदि को ध्‍यान में रखने के बाद आयोग ने इन दो विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव कराने का निर्णय लिया है। इन चुनावों को नीचे उल्लिखित कार्यक्रम के अनुसार संबंधित संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्धारित चुनाव अनुसूची के अनुसार कराया जाएगा:-  

 

क्रम सं0

कार्यक्रम

दिनांक

1

अधिसूचना जारी करना

28.03.2019

2

नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि

04.04.2019

3

नामांकन की जांच

05.04.2019

4

उम्‍मीदवार के नाम वापस लेने की अंतिम तिथि

08.04.2019

5

मतदान की तिथि

23.04.2019

6

मतगणना

23.05.2019

7

तिथि जिससे पूर्व चुनाव पूरा किया जाएगा

27.05.2019

मतदाता सूची

जहां उपचुनाव  हो रहे उन विधानसभाओं क्षेत्रों की मतदाता सूचियों को 1 जनवरी, 2019 के संदर्भ में अर्हता दिनांक के रूप में संशोधित कर दिया गया है।

 

इलेक्‍ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) और वीवीपीएटी

आयोग ने सभी मतदान केंद्रों पर होने वाले उपचुनावों में ईवीएम और वीवीपीएटी का उपयोग करने का निर्णय लिया है। पर्याप्‍त संख्‍या में ईवीएम उपलब्‍ध कराई गई है और यह सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्‍यक कदम उठाए गए हैं कि इन मशीनों की मदद से मतदान सुचारू रूप से आयोजित किया जाए।

मतदाताओं की पहचान

      पिछली प्रणाली के अनुरूप आयोग ने यह निर्णय लिया है कि उपरोक्‍त उप-चुनावों में मतदान के समय मतदाता की पहचान अनिवार्य होगी। मतदाता फोटो पहचान कार्ड (ईपीआईसी) मतदाता की पहचान का एक प्रमुख दस्‍तावेज होगा। हालांकि यह सुनिश्चित कराने के लिए कि कोई भी मतदाता अपने मताधिकार से वंचित न हो, अगर उसका नाम मतदाता सूची में अंकित है तो उपरोक्‍त उप-चुनाव में मतदान के समय मतदाताओं की पहचान के लिए अतिरिक्‍त दस्‍तावेजों की अनुमति भी जारी की जाएगी।

 

आदर्श आचार संहिता

      मतदान वाले जिलों में जिसमें उप-चुनाव होने वाले विधानसभा क्षेत्रों के पूरे या कुछ हिस्‍से शामिल हैं आदर्श आचार संहिता तुरंत प्रभाव से लागू होगी, जो आयोग के अनुदेश संख्‍या  437/6/आईएनएसटी/2016/सीसीएस, दिनांक 29 जून, 2017 द्वारा (आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध) जारी  आंशिक संशोधन के अधीन है। आदर्श आचार संहिता सभी उम्मीदवारों, राजनीतिक दलों और संबंधित राज्य सरकार पर लागू होगी। आदर्श आचार संहिता संबंधित राज्य के लिए केंद्र सरकार पर भी लागू होगी।

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आर.के.मीणा/एएम/आईपीएस/एसके-489 



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