कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय

कंपनी (पंजीकृत मूल्‍यांकक एवं मूल्‍यांकन) नियम, 2017 के तहत भारतीय दिवाला एवं दिवालियापन बोर्ड (आईबीबीआई) में पंजीकृत मूल्‍यांकक के रूप में पंजीकरण के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया जारी की गई 

Posted On: 05 APR 2018 10:29AM by PIB Delhi

भारतीय दिवाला एवं दिवालियापन बोर्ड (आईबीबीआई) में एक मूल्‍यांकक (वैल्‍यूअर) के रूप में पंजीकरण की प्रक्रिया से पात्र एवं इच्‍छुक व्‍यक्तियों और निकायों को अवगत कराने के उद्देश्‍य से आईबीबीआई ने आज इससे जुड़ी आवश्‍यक प्रक्रिया जारी कर दी।

आईबीबीआई में पंजीकृत वैल्‍यूअर के रूप में पंजीकरण की प्रक्रिया कुछ इस तरह से है:

ए. व्‍यक्तियों के लिए

कदम 1: सबसे पहले स्‍वयं को इस बात के लिए आश्‍वस्‍त करें कि आप नियम 3 में निर्दिष्‍ट पात्रता संबंधी आवश्‍यकताओं और नियम 4 में निर्दिष्‍ट योग्‍यता एवं अनुभव संबंधी आवश्‍यकताओं को पूरा करते हैं।

कदम 2: इसके बाद किसी ऐसे आरवीओ के एक मूल्‍यांकक सदस्‍य के रूप में नामांकन के लिए प्रयास करें जिसे आईबीबीआई से मान्‍यता प्राप्‍त हो।

कदम 3: किसी आरवीओ के एक सदस्‍य के रूप में आईबीबीआई से मान्‍यता प्राप्‍त शैक्षणिक पाठ्यक्रम को पूरा करें।

कदम 4: आईबीबीआई द्वारा आयोजित प्रासंगिक ‘एसेट क्‍लास’ की कम्‍प्‍यूटर आधारित मूल्‍यांकन परीक्षा के लिए पंजीकरण कराने के साथ-साथ उसमें उत्तीर्ण भी हों। मूल्‍यांकन परीक्षा का विवरण आईबीबीआई की वेबसाइट (www.ibbi.gov.in)  पर उपलब्‍ध है।

कदम 5: मूल्‍यांकन परीक्षा उत्तीर्ण करने के तीन वर्षों के भीतर नियमों के साथ संलग्न किए गए ‘फॉर्म ए’ को ठीक से भरें और भारतीय दिवाला एवं दिवालियापन बोर्ड के नाम से 5900 रुपये (5,000 रुपये बतौर शुल्‍क एवं 18 प्रतिशत जीएसटी) का भुगतान सुनिश्चित करें तथा इनके साथ ही संबंधित दस्‍तावेज अपने आरवीओ के समक्ष प्रस्‍तुत करें। आवश्‍यकता पड़ने पर जीएसटी नंबर का उल्‍लेख करें। फॉर्म ए को जमा करें, संबंधित दस्‍तावेजों को अपलोड करें और भुगतान ऑनलाइन करें। इसके लिए कृपया आईबीबीआई की वेबसाइट www.ibbi.gov.in पर जाएं।

कदम 6: इसके बाद आरवीओ ‘फॉर्म ए’ तथा अन्‍य आवश्‍यकताओं का सत्‍यापन करेगा और फिर इसके बाद आईबीबीआई में एक मूल्‍यांकक के रूप में पंजीकरण संबंधी उसकी सिफारिश के साथ फॉर्म ए को प्रस्‍तुत करें। आरवीओ इस फॉर्म को ऑनलाइन जमा करेगा।

कदम 7: आरवीओ की सिफारिश, संबंधित शुल्‍क एवं अन्‍य दस्‍तावेजों के साथ ‘फॉर्म ए’ प्राप्‍त होने पर आईबीबीआई संबंधित नियमों के अनुसार पंजीकरण के लिए इस आवेदन को प्रोसेस करेगा।

 

बी. निकायों (पार्टनरशिप फर्म, एलएलपी और कंपनियां) के लिए

 

कदम 1: सबसे पहले स्‍वयं को इस बात के लिए आश्‍वस्‍त करें कि आप नियम 3 में निर्दिष्‍ट पात्रता संबंधी आवश्‍यकताओं और नियम 4 में निर्दिष्‍ट योग्‍यता एवं अनुभव संबंधी आवश्‍यकताओं को पूरा करते हैं।

कदम 2: नियमों के साथ संलग्‍न किए गए ‘फॉर्म बी’ को ठीक से भरें और भारतीय दिवाला एवं दिवालियापन बोर्ड के नाम से 11,800 रुपये (10,000 रुपये बतौर शुल्‍क एवं 18 प्रतिशत जीएसटी) का भुगतान सुनिश्चित करें तथा इनके साथ ही संबंधित दस्‍तावेज अपने आरवीओ के समक्ष प्रस्‍तुत करें। आवश्‍यकता पड़ने पर जीएसटी नंबर का उल्‍लेख करें। फॉर्म बी को जमा करें, संबंधित दस्‍तावेजों को अपलोड करें और भुगतान ऑनलाइन करें। इसके लिए कृपया आईबीबीआई की वेबसाइट www.ibbi.gov.in पर जाएं।

कदम 3: इसके बाद आरवीओ ‘फॉर्म बी’ तथा अन्‍य आवश्‍यकताओं का सत्‍यापन करेगा और फिर इसके बाद आईबीबीआई में एक मूल्‍यांकक के रूप में पंजीकरण संबंधी उसकी सिफारिश के साथ फॉर्म बी को प्रस्‍तुत करें। आरवीओ इस फॉर्म को ऑनलाइन जमा करेगा।

कदम 4: आरवीओ की सिफारिश, संबंधित शुल्‍क एवं अन्‍य दस्‍तावेजों के साथ ‘फॉर्म बी’ प्राप्‍त होने पर आईबीबीआई संबंधित नियमों के अनुसार पंजीकरण के लिए इस आवेदन को प्रोसेस करेगा।

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वीके/एएम/आरआरएस/वीके 8051

 



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