सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
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एनएचएआई ने टोल प्लाजा पर शौचालयों और अन्य सुविधाओं की स्वच्छता एवं उचित रखरखाव सुनिश्चित करने के लिए निगरानी व्यवस्था को और सख्त किया


उपयोगकर्ता शुल्क संग्रहण एजेंसियों को 15 दिनों तक या सभी लंबित कमियों को दूर किए जाने तक एनएचएआई की निविदाओं में भाग लेने से रोका जा सकता है

प्रविष्टि तिथि: 12 OCT 2026 4:56PM by PIB Delhi

राष्ट्रीय राजमार्गों पर शौचालय सुविधाओं की स्वच्छता और रख-रखाव में सुधार के लिए अपने निरंतर प्रयासों के तहत, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने निगरानी और प्रवर्तन की अधिक सख्त व्यवस्था लागू की है। नए उपायों से शौचालय खंडों और अन्य सुविधाओं, जिनमें टोल संग्रह बूथ, आसपास के क्षेत्र और संकेतक पट्ट शामिल हैं, का उचित रखरखाव सुनिश्चित होगा। नागरिक-केंद्रित इस पहल का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना भी है कि सार्वजनिक उपयोग की अवसंरचना के रख-रखाव के लिए जिम्मेदार एजेंसियाँ निर्धारित सेवा मानकों का पालन करें और कमियों को तुरंत दूर करें।

उपयोगकर्ता शुल्क संग्रहण एजेंसियों के लिए शौचालयों और अन्य सुविधाओं के संबंध में निर्धारित सेवा मानकों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा। नई व्यवस्था के तहत, एनएचएआई के अधिकारी इन सुविधाओं का सप्ताह में कम से कम एक बार निरीक्षण करेंगे। यदि कोई कमी पाई जाती है, तो संबंधित उपयोगकर्ता शुल्क संग्रहण एजेंसी को कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा और निर्धारित समय-सीमा के भीतर कमी को दूर करने का निर्देश दिया जाएगा।

पारदर्शिता और उचित निगरानी सुनिश्चित करने के लिए, नोटिस के साथ दिनांकित तस्वीरें एनएचएआई के डेटा लेक पोर्टल पर अपलोड की जाएंगी। संबंधित एजेंसी के लिए अपना जवाब प्रस्तुत करना और सुधारात्मक कार्रवाई किए जाने को दर्शाने वाली तस्वीरें अपलोड करना भी अनिवार्य होगा। एनएचएआई की क्षेत्रीय इकाइयाँ प्रगति की निगरानी करेंगी और सुनिश्चित करेंगी कि निर्धारित समय-सीमा के भीतर कमियों को दूर किया जाए।

अनुपालन न करने पर दंड

जहाँ कोई कमी अनुबंध या निर्धारित सेवा मानकों का उल्लंघन करती मानी जाएगी, वहाँ एनएचएआई अनुबंध संबंधी प्रावधानों और मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार लागू दंड लगाएगा।

एनएचएआई ने उन एजेंसियों के विरुद्ध कार्रवाई करने का प्रावधान भी किया है, जो कमियों को दूर करने में बार-बार विफल रहती हैं। यदि अनसुलझी कमियों के संबंध में जारी नोटिसों की संख्या किसी एजेंसी द्वारा संचालित कुल टोल प्लाजा की संख्या के 10 प्रतिशत तक पहुँच जाती है या उससे अधिक हो जाती है, तो उस एजेंसी को अनिष्पादक (नॉन-पर्फौर्मर) घोषित कर दिया जाएगा। ऐसी एजेंसी 15 दिनों की अवधि तक या सभी लंबित कमियों को दूर किए जाने तक, टोल प्लाजा, नियमित टोल प्लाजा अनुबंधों, सिविल कार्यों या एनएचएआई की किसी अन्य निविदा के लिए बोली प्रक्रिया में भाग लेने के लिए पात्र नहीं होगी।

नई व्यवस्था सार्वजनिक वित्तपोषित टोल प्लाजा और उन अन्य टोल प्लाजा पर लागू होगी, जहाँ एनएचएआई द्वारा उपयोगकर्ता शुल्क संग्रहण एजेंसियों की नियुक्ति की जाती है। यह मौजूदा नीतियों, दिशा-निर्देशों और अनुबंध संबंधी प्रावधानों के अतिरिक्त लागू होगी।

सुविधाओं के केंद्र में राष्ट्रीय राजमार्गों के उपयोगकर्ता

साल 2025 में, एनएचएआई ने नागरिक-केंद्रित पहल ‘स्वच्छ शौचालय चित्र चुनौती’ शुरू की। यह अनूठी पहल राष्ट्रीय राजमार्गों के उपयोगकर्ताओं को राजमार्गयात्रा मोबाइल ऐप के माध्यम से स्पष्ट, भू-टैगयुक्त और समय-मुद्रित तस्वीरें अपलोड करके टोल प्लाजा पर गंदे शौचालयों की सूचना देने के लिए प्रोत्साहित करती है। ऐसी किसी घटना की सूचना देने वाले प्रत्येक पात्र वाहन पंजीकरण नंबर को फास्टैग रिचार्ज के रूप में 1,000 रुपये (एक हजार रुपये) का पुरस्कार दिया जाता है।

‘स्वच्छ शौचालय चित्र चुनौती’ और निगरानी ढाँचे को सुदृढ़ करके एनएचएआई राष्ट्रीय राजमार्गों पर शौचालय सुविधाओं में सुधार के लिए बहु-आयामी दृष्टिकोण अपना रहा है। इस दृष्टिकोण में सेवा प्रदायगी में सुधार लाने और इन सुविधाओं के रख-रखाव के लिए जिम्मेदार एजेंसियों की जवाबदेही सुनिश्चित करने हेतु जनभागीदारी, नियमित निरीक्षण, डिजिटल दस्तावेजीकरण और समयबद्ध सुधारात्मक कार्रवाई को शामिल किया गया है।

नागरिकों को कमियों की सूचना देने में सक्षम बनाकर और सेवा प्रदाताओं की निगरानी को सुदृढ़ करके, एनएचएआई का उद्देश्य अधिक स्वच्छ और बेहतर रख-रखाव वाली शौचालय सुविधाओं को बढ़ावा देना तथा राष्ट्रीय राजमार्गों के उपयोगकर्ताओं को यात्रा का बेहतर अनुभव प्रदान करना है।

 

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