सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
डॉ. अम्बेडकर फाउंडेशन की अंतर-जातीय विवाह और अत्याचार पीड़ितों के लिए राहत योजनाओं को 31 मार्च, 2023 से केंद्र प्रायोजित योजना के साथ विलय कर दिया गया
लंबित मामलों के निपटारे के लिए विशेष पहल की गई, 385 अंतर-जातीय विवाह के मामलों में लगभग ₹9 करोड़ की प्रोत्साहन राशि जारी की गई
प्रविष्टि तिथि:
08 AUG 2026 7:07PM by PIB Delhi
सरकार ने राज्यसभा को सूचित किया है कि योजनाओं के कार्यान्वयन में दोहराव से बचने के लिए 'डॉ. अम्बेडकर स्कीम फॉर सोशल इंटीग्रेशन थ्रू इंटर-कास्ट मैरिजेज' और 'डॉ. अम्बेडकर नेशनल रिलीफ टू द शेड्यूल्ड कास्ट्स/शेड्यूल्ड ट्राइब्स विक्टिम्स ऑफ एट्रोसिटीज स्कीम' का 31 मार्च, 2023 से सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की केंद्र प्रायोजित योजना में विलय कर दिया गया।
सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री श्री रामदास अठावले ने डॉ. अम्बेडकर फाउंडेशन के तहत कल्याणकारी योजनाओं के संबंध में राज्यसभा में अतारांकित प्रश्न संख्या 2052 के जवाब में यह जानकारी दी। सदन को सूचित किया गया कि इन दोनों योजनाओं का नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के कार्यान्वयन के लिए चलाई जा रही केंद्र प्रायोजित योजना के साथ विलय कर दिया गया था।

चूंकि डॉ. अम्बेडकर फाउंडेशन की उक्त योजनाओं का 31 मार्च, 2023 से विलय कर दिया गया था, इसलिए पिछले तीन वर्षों के दौरान इन श्रेणियों के तहत राज्यवार लंबित आवेदनों का प्रश्न ही नहीं उठता।
नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के कार्यान्वयन के लिए केंद्र प्रायोजित योजना के तहत राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासनों को केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है। यह योजना संबंधित राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासनों द्वारा लागू की जाती है और इसके प्रभावी कार्यान्वयन की जिम्मेदारी उन्हीं की है।
डॉ. अम्बेडकर फाउंडेशन ने उपर्युक्त योजनाओं के विलय के कारण उत्पन्न लंबित मामलों के निपटारे के लिए एक विशेष पहल भी शुरू की है। इस पहल के हिस्से के रूप में, 'अंतर-जातीय विवाह के माध्यम से सामाजिक एकीकरण के लिए डॉ. अम्बेडकर योजना' के तहत 385 मामलों में लगभग ₹9 करोड़ की प्रोत्साहन राशि जारी की गई।
सरकार सामाजिक एकीकरण को बढ़ावा देने और पात्र लाभार्थियों को राहत व सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए लगातार कदम उठा रही है।
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पीके/केसी/डीवी/डीए
(रिलीज़ आईडी: 2296628)
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