कोयला मंत्रालय
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कोयला एक्सचेंज का संचालन और संरचित मूल्य निर्धारण

प्रविष्टि तिथि: 27 JUL 2026 5:10PM by PIB Delhi

खान एवं खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2025 (दिनांक 21 अगस्त, 2025) के माध्यम से खान एवं खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 [एमएमडीआर अधिनियम, 1957] में जोड़ी गई धारा 18(बी)(3) के अनुसरण में कोयला मंत्रालय द्वारा भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जीएसआर 442 (ई) दिनांक 4 जून, 2026 के तहत ‘कोयला एक्सचेंज नियम, 2026’ को अधिसूचित किया गया है।

एमएमडीआर अधिनियम, 1957 की धारा 18बी के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कोयला मंत्रालय ने 10 दिसंबर, 2025 की अधिसूचना संख्या एसओ 5730 (ई), जो भारत के राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित हुई थी, के माध्यम से कोयला नियंत्रक संगठन (सीसीओ) को देश में स्थापित किए जाने वाले कोयला एक्सचेंजों को पंजीकरण और विनियमन के लिए प्राधिकरण के रूप में नियुक्त किया है।

कैप्टिव और वाणिज्यिक कोयला खनन कंपनियों सहित कोई भी इकाई कोयला एक्सचेंजों पर लेन-देन, व्यापार तथा आपूर्ति-आधारित अनुबंध कर सकेगी। कोयला एक्सचेंज पर कारोबार किए जाने वाले कोयले का मूल्य निर्धारण (प्राइस डिस्कवरी) ऐसी व्यवस्था के माध्यम से किया जाएगा, जो निष्पक्ष, तटस्थ, प्रतिस्पर्धी और प्रभावी मूल्य सुनिश्चित करे। बोली प्रक्रिया तथा मूल्य निर्धारण की व्यवस्था कोयला नियंत्रक संगठन द्वारा अनुमोदित प्रक्रिया के अनुसार संचालित की जाएगी। कारोबार किए गए कोयले की अंतिम कीमत का समायोजन निष्पादित अनुबंध के मूल्य-समायोजन तंत्र और कोयला नमूना एजेंसी द्वारा जारी गुणवत्ता प्रमाणन के आधार पर कोयले की गुणवत्ता के अनुसार किया जाएगा। 'कोयला एक्सचेंज नियम, 2026' में परिकल्पित बाजार निगरानी प्रणाली और बाजार पर्यवेक्षण कोयला एक्सचेंज इकोसिस्टम में पारदर्शिता लाने के लिए किसी भी बाजार संबंधी हेरफेर/दुरुपयोग को रोकेगा। सार्वजनिक क्षेत्र की कोयला कंपनियां भी बाजार में अपनी भागीदारी बढ़ाने के लिए इस प्लेटफॉर्म का लाभ उठा सकती हैं।

केंद्रीय कोयला एवं खान राज्य मंत्री श्री सतीश चंद्र दुबे ने यह जानकारी आज राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में दी।

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पीके/केसी/आईएम/एसके


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