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विपणन प्रक्रियाओं के लिए समान संहिता

प्रविष्टि तिथि: 24 JUL 2026 12:57PM by PIB Delhi

फार्मास्युटिकल विभाग ने 12.03.2024 को फार्मास्युटिकल विपणन प्रक्रियाओं के लिए समान कोड (यूसीपीएमपी), 2024 अधिसूचित किया, जिसने पूर्ववर्ती यूसीपीएमपी, 2015 का स्थान लिया। इस कोड में बाद में सितंबर, 2025 में संशोधन किया गया था। कोड की एक प्रति फार्मास्युटिकल विभाग की वेबसाइट पर निम्नलिखित लिंक के माध्यम से उपलब्ध है – https://pharma-dept.gov.in/policy/uniform-code-pharmaceutical-marketing-practices-ucpmp-2024-reg.

यूसीपीएमपी, 2024 संहिता के पूर्ववर्ती संस्करण का स्थान लेता है और दवा कंपनियों द्वारा नैतिक विपणन प्रक्रियाओं को नियंत्रित करने वाले ढांचे को मजबूत करने के लिए संशोधित प्रावधानों को शामिल करता है। इनमें अन्य बातों के अलावा, दवा विपणन प्रक्रियाओं के लिए नैतिकता समितियों (ईसीपीएमपी) का गठन, दवा कंपनियों द्वारा शुचिता मामलों के अधिकारियों की नियुक्ति, एक संरचित शिकायत निवारण और अपील तंत्र, अनुपालन के संबंध में स्व-घोषणा प्रस्तुत करना और निर्धारित विपणन व्यय का खुलासा करना शामिल है।

इस संहिता में दवा कंपनियों और स्वास्थ्य पेशेवरों/स्वास्थ्य संगठनों के बीच प्रचार गतिविधियों से संबंधित संबंधों को नियंत्रित करने वाले उन्नत प्रावधान भी शामिल हैं। 2025 में अधिसूचित संशोधनों ने कंपनियों को संबंधित प्लेटफॉर्म पर किए गए विपणन व्यय के संबंध में वार्षिक विवरण प्रस्तुत करने की आवश्यकता कर कार्यान्वयन और प्रकटीकरण आवश्यकताओं को और अधिक सुव्यवस्थित किया है।

रसायन एवं उर्वरक राज्य मंत्री श्रीमती अनुप्रिया पटेल ने आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी।

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पीके/केसी/जेके/एनजे


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