आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय
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शहरी चुनौती कोष हेतु दिशानिर्देश

प्रविष्टि तिथि: 23 JUL 2026 7:18PM by PIB Delhi

आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने 15 अप्रैल, 2026 को शहरी चुनौती कोष (यूसीएफ) के लिए कार्यान्वयन संबंधी दिशानिर्देश जारी किए हैं। योजना के दिशानिर्देश सार्वजनिक डोमेन पर उपलब्ध हैं और इन्हें https://www.mohua.gov.in/static/uploads/2026/04/7950afb9b2d5cb773ba3d6c64bde9726.pdf पर देखा जा सकता है।

शहरी विकास में एक क्रांतिकारी बदलाव लाने के उद्देश्य से यूसीएफ की शुरुआत की गई थी, जिससे शहरों को बाजार आधारित वित्तपोषण और एकीकृत क्षेत्रीय विकास की ओर अग्रसर होने के प्रति प्रोत्साहित किया जा सके। इस कोष का उद्देश्य लक्ष्य किए गए सुधारों, संस्थागत क्षमता को सुदृढ़ करना, शासन और नियोजन फ्रेमवर्क में सुधार करना और लगातार राजस्व-उत्पादक शहरी अवसंरचना के विकास के माध्यम से शहरों को एक विश्वसनीय निवेश योग्य परिसंपत्ति वर्ग के तौर पर स्थापित करना है।

यूसीएफ के अंतर्गत, निजी क्षेत्र की भागीदारी संबंधित राज्य/ केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी) की सरकारों और शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) के माध्यम से नियंत्रित होती है। यूसीएफ दिशानिर्देशों के अनुसार, यूसीएफ के अंतर्गत परियोजनाओं का कार्यान्वयन राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश सरकार की ओर से मंजूर की गई निजी संस्थाओं द्वारा किया जा सकता है। इसके साथ ही, यूएलबी अपने प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र में, बड़े पैमाने पर विकास परियोजनाओं में आवास, इंफ्रास्ट्रक्चर और संचालन व रखरखाव (ओएंडएम) के एकीकृत वितरण के लिए निजी संस्थाओं को "विशेष प्रयोजन शहरी अवसंरचना प्रबंधक (एसपीयूआईएम)" के तौर पर नामित कर सकते हैं।

यूसीएफ के परिचालन दिशानिर्देशों की शुरुआत के बाद से, केंद्र सरकार राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों के साथ सक्रिय तौर पर जुड़ी हुई है। इसके साथ ही, माननीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री ने 25 अप्रैल, 2026 को नई दिल्ली में राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों के शहरी विकास विभागों के प्रभारी मंत्रियों के साथ एक रणनीतिक बैठक की। चर्चा का प्रमुख विषय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कोष के तहत आवंटित 1 लाख करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता का प्रभावी ढंग से इस्तेमाल करने में सहायता करना था।

यह जानकारी आवासन एवं शहरी कार्य राज्य मंत्री श्री तोखन साहू ने आज लोकसभा में लिखित जवाब में दी।

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पीके/केसी/एमएम/एसएस


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