कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना
प्रविष्टि तिथि:
21 JUL 2026 6:03PM by PIB Delhi
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) एक समग्र योजना है, जिसके तीन घटक हैं - जल शक्ति मंत्रालय के जल संसाधन, नदी विकास और गंगा पुनर्जीवन विभाग द्वारा कार्यान्वित 'एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम' (एआईबीपी) और हर खेत को पानी' (एचकेकेपी) एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय के भूमि संसाधन विभाग द्वारा कार्यान्वित 'वॉटरशेड डेवलपमेंट कंपोनेंट' (डब्ल्यूडीसी)। पीएमकेएसवाई के तहत राज्यों को सिंचाई क्षमता सृजित करने, कमांड एरिया डेवलपमेंट और ऑन-फार्म विकास कार्यों के लिए केंद्रीय सहायता दी जाती है। इस योजना के तहत परियोजनाओं को सामान्यतः राज्य सरकारों द्वारा प्रतिस्पर्धी टेंडरिंग प्रक्रियाओं के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है, जिसमें संबंधित राज्य सरकारों के लागू खरीद नियमों के अनुसार प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर और कंपनियाँ हिस्सा ले सकती हैं। इस योजना के अंतर्गत काम राज्य के नियमों के अनुसार किए जाते हैं। इस योजना में निजी क्षेत्र के निवेश के लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं है।
पीएमकेएसवाई के दिशानिर्देशों के अनुसार, जल के कुशल प्रबंधन से संबंधित क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण गतिविधियां लागू करने वाले राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा योजना के संबंधित घटकों के तहत की जाती हैं। यद्यपि, प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले किसानों और फील्ड-लेवल के कर्मचारियों की संख्या के राज्य-वार समेकित डेटा का केंद्रीय स्तर पर रख-रखाव नहीं किया जाता है।
यह जानकारी कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री श्री रामनाथ ठाकुर ने आज लोकसभा में एक लिखित उत्तर में दी।
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पीके/केसी/डीवी/डीए
(रिलीज़ आईडी: 2287387)
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