भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग
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भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग(सीसीआई) एचपी इंडिया और उसके कुछ रिसेलरों पर सप्लाईज़ उत्पादों की आपूर्ति में गैर प्रतिस्पर्धी व्यवहार में लिप्त होने के लिए जुर्माना लगाया

प्रविष्टि तिथि: 13 JUL 2026 8:00PM by PIB Delhi

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग(सीसीआई)ने एच पी इंडिया और उसके कुछ रिसेलरों पर सप्लाईज़ (टोनर, कार्टेज और प्रिंट हार्डवेयर उत्पादों के साथ प्रयुक्त अन्य उपभोज्य वस्तुएँ) के विक्रय और आपूर्ति में सांठ-गांठ करने के आरोप में दंड लगाया है।

सीसीआई ने 13.07.2026 के अपने आदेश (कंपटीशन एक्ट, 2002 की धारा 27 के अंतर्गत) में एचपी इंडिया पर लगभग ₹11.98 करोड़ का जुर्माना तथा उसके सोलह रिसेलरों पर संयुक्त रूप से लगभग ₹2.30 करोड़ का जुर्माना लगाया है।

आयोग ने एचपी इंडिया और उसके रिसेलरों को उस प्रतिस्पर्धी आचरण से विरत रहने का निर्देश भी दिया है, जिसे धारा 3(3)(d) को धारा 3(1) के साथ मिलाकर लागू होने वाला उल्लंघन पाया गया है।

यह कार्यवाही एचपी इंडिया द्वारा अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत पेश की गई "न्यून दंड" (lesser penalty) याचिका से आरंभ हुई थी, जिसमें एचपी इंडिया ने अपने और उसके रिसेलरों के बीच सांठ-गांठ होने का आरोप लगाया था। रिकॉर्ड पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर, आयोग ने एचपी इंडिया के सोलह टियर-2 रिसेलरों — डीडी एंटरप्राइज, एसेंट इन्फॉर्मेशन, केपी एंटरप्राइजेज, ब्रिटेक्स एंटरप्राइजेज, अलंकार डिस्ट्रीब्यूटर्स, विजय स्टेशनरी मार्ट, जी आर एंटरप्राइजेज, परफेक्ट इनोवेटिव, खंडेलवाल ट्रेडर्स, ए स्क्वायर टेक्नोलॉजिस, पायोनियर टेक्नोलॉजिस, डेल्फी इन्फो सल्यूशन , शक्ति मार्केटिंग, इंटरनेशनल कंप्यूटर रिसोर्सेज़ और आर्म्स पेरिफेरल्स को समर्थन/कवर बिड बोलियाँ माँगने और जमा कराने में लिप्त पाया, जो कि धारा 3(3)(d) के साथ धारा 3(1) के उल्लंघन के अंतर्गत आता है।

आयोग ने यह भी पाया कि एचपी इंडिया ने इन रिसेलरों के बीच सांठ-गांठ में केंद्रीय भूमिका निभाई है, जो धारा 3(3)(d) पढ़े हुए धारा 3(1) का उल्लंघन है।

सीसीआई ने एचपी इंडिया और उसके रिसेलरों के अधिकारियों को भी धारा 48 के अंतर्गत उत्तरदायी पाया और उन पर आर्थिक दंड लगाया।

यह आदेश सुओ मोटो संख्या 08 ,2020 में पारित किया गया था और इसकी एक प्रति सीसीआई की वेबसाइट www.cci.gov.in पर उपलब्ध है।

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(रिलीज़ आईडी: 2284307) आगंतुक पटल : 87
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