कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय
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कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) ने कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII के दायरे का विस्तार करके जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट के जरिए कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) को बढ़ावा दिया है


नियम 2 में परिभाषित ‘जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट’ के जरिए धन जुटाने वाले ‘गैर-लाभकारी संगठन’ पर परियोजना निष्पादन एवं परियोजना मूल्यांकन की जिम्मेदारी होगी और यह नियम 4ए के तहत शासित होगा

प्रविष्टि तिथि: 29 MAY 2026 7:43PM by PIB Delhi

विकसित भारत की परिकल्पना के अनुरूप, कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय ने अनुसूची VII के दायरे को बढ़ाते हुए एक नई मद संख्या (xiii) यानी “सोशल स्टॉक एक्सचेंज पर जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट के सब्सक्रिप्शन" को शामिल किया है। भारत सरकार के कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) ने कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII के दायरे का विस्तार करके जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट के जरिए कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) को बढ़ावा दिया है। इसके अलावा, जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट के जरिए सीएसआर के कार्यान्वयन को सुगम बनाने हेतु, सीएसआर नीति नियम, 2014 में संशोधन किया गया  है। इस संशोधन के तहत नियम 2 में ‘गैर-लाभकारी संगठन’ और ‘जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट’ की परिभाषा को शामिल किया गया है और नियम 4ए में जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट के जरिए कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के कार्यान्वयन के मानदंडों को सूचीबद्ध किया गया है।

इस संशोधन का उद्देश्य कंपनियों को अनुपालन में काफी आसानी प्रदान करना है और इससे गैर-लाभकारी संगठनों (एनपीओ) को सार्वजनिक कल्याण की परियोजनाओं के लिए पारदर्शी एवं विनियमित तरीके से धन जुटाने में भी मदद मिलेगी। ये गैर-लाभकारी संगठन (एनपीओ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के नियमों के अनुसार सोशल स्टॉक एक्सचेंज (एसएसई) पर जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट जारी कर सकेंगे।

कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के लिए अनिवार्य कंपनियों द्वारा ऐसे साधन पर किया गया व्यय उस वित्तीय वर्ष के कुल कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व व्यय के दस प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के लिए कानूनी ढांचा कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 135, अधिनियम की अनुसूची VII और कंपनी (कॉरपोरेट  सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम, 2014 के तहत प्रदान किया गया है। इस अधिनियम की अनुसूची VII में उन गतिविधियों को सूचीबद्ध किया गया है जिन्हें सीएसआर के रूप में किया जा सकता है और जो समावेशी एवं सतत विकास को बढ़ावा देने की राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुरूप हैं।

संबंधित संशोधन से जुड़ी अधिसूचनाएं [राजपत्र अधिसूचना संख्या जी.एस.आर. 415 (ई) और जी.एस.आर 416 (ई.) दिनांक 27.05.2026] कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय की वेबसाइट (www.mca.gov.in) पर उपलब्ध करा दी गई हैं। 

लिंक :

  1. https://www.mca.gov.in/bin/dms/getdocument?mds=uVuliv0Uu%252BB9uZpsyUH8Eg%253D%253D&type=open
  2. https://www.mca.gov.in/bin/dms/getdocument?mds=xzeqwefP%252FSW%252Fvr%252B8Y%252FNHKw%253D%253D&type=open

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पीके/केसी/आर/एसएस


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