उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
ग्राम पंचायतों के लिए नई क्षमता-निर्माण श्रृंखला शुरू होने से उपभोक्ता अधिकारों के प्रति जागरूकता अभियान को बढ़ावा मिला
उद्घाटन सत्र में कई राज्य वर्चुअल रूप से जुड़े
उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम और निवारण प्रणालियों पर प्रशिक्षण दिया गया
अनुकूलनीय डिजिटल प्रारूप से राष्ट्रव्यापी पहुंच सुनिश्चित हुई
प्रविष्टि तिथि:
15 FEB 2026 12:51PM by PIB Delhi
उपभोक्ता मामलों के विभाग ने 2024 और 2025 के दौरान आयोजित अपने वर्चुअल क्षमता-निर्माण पहलों की सफलता को आगे बढ़ाते हुए, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की ग्राम पंचायतों के लिए अपने राष्ट्रव्यापी वर्चुअल क्षमता-निर्माण कार्यक्रम की दूसरी श्रृंखला शुरू की है। इस श्रृंखला का उद्घाटन 13 फरवरी, 2026 को पंचायती राज मंत्रालय के सहयोग से किया गया जिसका उद्देश्य जमीनी स्तर पर उपभोक्ता जागरूकता को बढ़ाना और संरक्षण तंत्र को मजबूत करना है।

इस नई पहल के तहत पहली बातचीत बिहार, झारखंड और ओडिशा राज्यों के साथ हुई। इस सत्र में 1,011 ऑनलाइन लिंक के माध्यम से भागीदारी हुई, जिससे पंचायत स्तर पर हजारों हितधारकों तक पहुंचा जा सका। प्रतिभागियों को प्रमुख उपभोक्ता अधिकारों, उभरते उपभोक्ता मुद्दों और शिकायत निवारण के लिए उपलब्ध संस्थागत तंत्रों के बारे में जागरूक किया गया। इस कार्यक्रम ने प्रत्यक्ष संवाद को भी संभव बनाया जिससे पंचायत प्रतिनिधियों को जमीनी स्तर की चिंताओं को उठाने और स्पष्टीकरण मांगने का अवसर मिला।
इस सत्र में उपभोक्ता अधिकारों को बढ़ावा देने, अनुचित व्यापार प्रथाओं पर अंकुश लगाने और राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (1915) और ई-जागृति पोर्टल जैसे शिकायत निवारण मंचों तक पहुंच को सुगम बनाने में पंचायतों की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया गया। अपने पूर्व चरण में, विभाग ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के तहत उपभोक्ता अधिकारों, जिम्मेदारियों और निवारण ढांचों पर पंचायती राज प्रतिनिधियों के लिए वर्चुअल जागरूकता सत्रों की एक व्यापक श्रृंखला आयोजित की। यह अभियान 20 दिसंबर, 2024 को शुरू हुआ और 22 अगस्त, 2025 को समाप्त हुआ जिसमें दिल्ली और चंडीगढ़ को छोड़कर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की पंचायतों को शामिल किया गया। दिल्ली और चंडीगढ़ में पंचायती राज संस्थाएं गठित नहीं हैं।


इस पहल की एक प्रमुख विशेषता क्षेत्रीय समावेशिता पर इसका जोर देना रहा है। प्रभावी संचार, व्यापक भागीदारी और जमीनी स्तर पर बेहतर समझ सुनिश्चित करने के लिए सत्र संबंधित क्षेत्रीय भाषाओं में आयोजित किए गए। संबंधित राज्य भाषाओं में निपुण अधिकारियों द्वारा कार्यवाही की अध्यक्षता की गई जिससे प्रतिभागियों के साथ सीधा संवाद और सार्थक बातचीत संभव हो सकी। इस दृष्टिकोण ने जवाबदेही को काफी बढ़ाया और जमीनी स्तर पर सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित किया।
इस पहल ने पंचायत प्रतिनिधियों की अपने समुदायों में उपभोक्ता संरक्षण के सूत्रधार के रूप में क्षमता को मजबूत करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उपभोक्ता अधिकारों और निवारण प्रणालियों के व्यावहारिक ज्ञान से स्थानीय संस्थानों को सुसज्जित करके, कार्यक्रम ने अधिक जागरूक और सशक्त ग्रामीण उपभोक्ता आधार के निर्माण में सहायता की है।
वर्चुअल प्रारूप ने लागत दक्षता, विस्तारशीलता और देशव्यापी स्तर पर त्वरित पहुंच के लाभों को और भी बेहतर ढंग से प्रदर्शित किया है जिससे कम समय में बड़े पैमाने पर सहभागिता संभव हो पाई है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से प्राप्त सकारात्मक परिणामों और रचनात्मक प्रतिक्रिया से उत्साहित होकर, विभाग ने पंचायती राज मंत्रालय के सहयोग से कार्यक्रम को जारी रखने और विस्तार करने का निर्णय लिया है जिसमें अंतिम छोर के उपभोक्ता जागरूकता को गहरा करने पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित किया गया है।
इस निरंतर प्रयास के माध्यम से, विभाग यह सुनिश्चित करने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराता है कि उपभोक्ता जागरूकता शासन के हर स्तर तक पहुंचे जिससे नागरिकों को, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, ज्ञात विकल्प चुनने और समय पर शिकायत निवारण प्राप्त करने का अधिकार मिले।
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पीके/केसी/पीपी/वीके
(रिलीज़ आईडी: 2228349)
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