श्रम और रोजगार मंत्रालय
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श्रम संहिताओं में श्रमिकों के लिए प्रावधान

प्रविष्टि तिथि: 05 FEB 2026 4:46PM by PIB Delhi

केन्द्र सरकार ने चार श्रम संहिताएं लागू की हैं। इनके नाम हैं मजदूरी संहिता, 2019 औद्योगिक संबंध संहिता, 2020, सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं  कार्य स्थितियां संहिता, 2020। ये सभी संहिताएं 21.11.2025 से लागू हो गईं हैं। नई श्रम संहिताएं संगठित और असंगठित श्रमिकों सहित सभी श्रमिकों को मिलने वाली सुरक्षा को मजबूत करती हैं। इन श्रम संहिताओं के तहत मजदूरी, रोजगार को औपचारिक बनाने और सामाजिक सुरक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण प्रावधानों में शामिल हैं-

  1. सभी श्रमिकों को न्यूनतम वेतन और समय पर वेतन भुगतान का वैधानिक अधिकार;
  2. संगठित और असंगठित श्रमिकों, जिसमें गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिक भी शामिल हैं, को कवर करके सामाजिक सुरक्षा का सार्वभौमीकरण;
  3. 10 से अधिक कर्मचारियों वाले संस्थानों के लिए कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) का कवरेज अनिवार्य रूप से तथा 10 से कम कर्मचारियों वाले संस्थानों के लिए स्वैच्छिक आधार पर और यदि संस्थान खतरनाक प्रक्रियाओं में शामिल है, तो एक कर्मचारी के लिए भी लागू;
  4. ईपीएफओ ​​के प्रावधान अब 20 या उससे अधिक कर्मचारियों वाले सभी संस्थानों पर लागू होंगे, जिससे इसका कवरेज सार्वभौमिक हो जाएगा;
  5. असंगठित श्रमिकों, गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों के लिए योजनाएं बनाने हेतु एक सामाजिक सुरक्षा कोष की स्थापना करना;
  6. सभी श्रमिकों के लिए काम करने की सुरक्षित और स्वस्थ स्थितियां;
  7. सभी श्रमिकों के लिए वार्षिक स्वास्थ्य जांच और नियुक्ति-पत्र जारी करने का प्रावधान;
  8. छंटनी किए गए श्रमिकों के लिए श्रमिकों का पुनः कौशल विकास कोष का प्रावधान;
  9. महिलाओं को उनकी सहमति एवं सुरक्षा के अधीन सभी प्रकार के कामों तथा संस्थानों में और रात में काम करने की अनुमति; और
  10. अंतर-राज्यीय प्रवासी श्रमिक की परिभाषा का दायरा बढ़ाया गया है और इसमें ठेकेदार द्वारा काम पर रखे गए प्रवासी श्रमिकों एवं स्व-प्रवासन करने वालों को भी शामिल किया गया है। अब प्रवासी श्रमिक वार्षिक एकमुश्त यात्रा भत्ता और सुविधाओं की पोर्टेबिलिटी के हकदार हैं।

यह जानकारी श्रम और रोजगार राज्यमंत्री सुश्री शोभा करंदलाजे ने आज राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।

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पीके/केसी/आर / डीए

 


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