कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
संसद प्रश्न: लंबित शिकायतें
Posted On:
02 APR 2025 4:35PM by PIB Delhi
सरकार ने केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (सीपीजीआरएएमएस) की स्थापना की है। सातों दिन चौबीस घंटे सेवाएं प्रदान करने वाला यह ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म नागरिकों को सार्वजनिक प्राधिकरणों द्वारा सेवा वितरण से संबंधित शिकायतें दर्ज करने में सक्षम बनाता है। वर्ष 2019 से 1.15 करोड़ से अधिक शिकायतों का निवारण किया गया और लगभग 103,183 शिकायत अधिकारियों के विरूद्ध सीपीजीआरएएमएस पोर्टल पर कार्रवाई की गई। सरकार ने शिकायत निवारण को समय पर, सार्थक और नागरिकों के लिए सुलभ बनाने के लिए सीपीजीआरएएमएस के 10 चरणीय सुधारों को अपनाया है, जिससे शिकायतों के निवारण की समयसीमा वर्ष 2019 में 28 दिनों से घटकर वर्ष 2024 में 13 दिन हो गई है। नागरिकों के नीतिगत मामलों से संबंधित शिकायतों के शीघ्र समाधान के लिए सरकार ने सीपीजीआरएएमएस के उपयोग के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं। 28.02.2025 तक सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों में 59,946 लोक शिकायतें लंबित हैं, जिनमें से 63.86 प्रतिशत शिकायतें 21 दिनों से कम समय से लंबित हैं।
यह जानकारी केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. जितेंद्र सिंह ने आज लोकसभा में एक लिखित उत्तर में दी।
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