कृषि एवं किसान कल्‍याण मंत्रालय
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सरकार ने बाजार हस्तक्षेप योजना (एमआईएस) दिशानिर्देशों में संशोधन किया

एमआईएस के तहत फसलों की खरीद सीमा 20 प्रतिशत से बढ़ाकर 25 प्रतिशत की गई

एफपीओ, एफपीसी, राज्य-नामांकित एजेंसियां, केंद्रीय नोडल एजेंसियां ​​एमआईएस के तहत शीर्ष फसलों की खरीद करेंगी

मध्य प्रदेश से दिल्ली तक 1,000 मीट्रिक टन तक के खरीफ टमाटर के परिवहन की लागत की प्रतिपूर्ति के लिए एनसीसीएफ को मंजूरी दी गई

Posted On: 10 FEB 2025 8:26PM by PIB Delhi

बाजार हस्तक्षेप योजना (एमआईएस)पीएम-आशा की एक घटक योजना है बाजार हस्तक्षेप योजना (एमआईएस) को राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार के अनुरोध पर विभिन्न शीघ्र खराब होने वाली कृषि/बागवानी वस्तुओं जैसे टमाटर, प्याज और आलू आदि की खरीद के लिए लागू किया जाता है, जिनके लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) लागू नहीं होता है और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में पिछले सामान्य मौसम की दरों की तुलना में बाजार में कीमतों में कम से कम 10% की कमी होती है, ताकि किसानों को अपनी उपज को मजबूरी में बेचने के लिए बाध्य होना पड़े।

एमआईएस के कार्यान्वयन के लिए अधिक राज्यों को प्रोत्साहित करने के लिए, सरकार ने एमआईएस दिशानिर्देश को निम्नलिखित प्रावधानों में संशोधित किया है:

i.              एमआईएस को पीएम-आशा की व्यापक योजना का एक घटक बनाया।

ii.             पिछले सामान्य वर्ष की तुलना में प्रचलित बाजार मूल्य में न्यूनतम 10% की कमी होने पर ही एसआईएस लागू की जाएगी

iii.            फसलों की उत्पादन मात्रा की खरीद/कवरेज सीमा को मौजूदा 20% से बढ़ाकर 25% कर दिया गया है।

iv.            राज्य के पास भौतिक खरीद के स्थान पर सीधे किसानों के बैंक खाते में बाजार हस्तक्षेप मूल्य (एमआईपी) और बिक्री मूल्य के बीच अंतर भुगतान करने का विकल्प भी दिया गया है।

v.             इसके अलावा, जहां उत्पादन और उपभोक्ता राज्यों के बीच टॉप फसलों (टमाटर, प्याज और आलू) की कीमत में अंतर है, किसानों के हित में, NAFED और NCCF जैसी केंद्रीय नोडल एजेंसियों (CNA) द्वारा उत्पादक राज्य से अन्य उपभोक्ता राज्यों तक फसलों के भंडारण और परिवहन में होने वाली परिचालन लागत की प्रतिपूर्ति की जाएगी।

मध्य प्रदेश से दिल्ली तक 1,000 मीट्रिक टन तक खरीफ टमाटर के परिवहन के लिए परिवहन लागत की प्रतिपूर्ति के लिए एनसीसीएफ (NCCF)  को मंजूरी दे दी गई है।

एमआईएस के तहत शीर्ष फसलों की खरीद करने और कार्यान्वयन करने वाले राज्य के साथ समन्वय में, उत्पादक राज्य और उपभोक्ता राज्य के बीच मूल्य अंतर की स्थिति में उत्पादक राज्य से उपभोक्ता राज्य तक भंडारण और परिवहन की व्यवस्था करने के लिए, NAFED और NCCF के अलावा, किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ), किसान उत्पादक कंपनियों (एफपीसी), राज्य द्वारा नामित एजेंसियों और अन्य केंद्रीय नोडल एजेंसियों को शामिल करने का प्रस्ताव किया जा रहा है।

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एमजी/केएसआर



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