पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
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सीएक्यूएम  ने वायु गुणवत्ता सूचकांक  में तेज़ बढ़ोतरी के बीच दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र  में ग्रैप  का चरण I तुरंत प्रभाव से लागू किया

प्रविष्टि तिथि: 21 OCT 2026 7:23PM by PIB Delhi

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  (सीपीसीबी) के प्रतिदिन वायु गुणवत्ता सूचकांक बुलेटिन के अनुसार, आज दोपहर 2 बजे दिल्ली में आज का  औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक बुलेटिन (ए क्यू आई) 244 ('खराब' श्रेणी) दर्ज किया गया। इसके अलावा, शाम 4 बजे औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक बढ़कर 245 ('खराब' श्रेणी) हो गया।

दिल्ली की कुल औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक बढ़कर 'खराब' श्रेणी (ए क्यू आई 201-300 के बीच) में रिकॉर्ड होने को देखते हुए, ग्रैप पर सीएक्यूएम  सब-कमेटी ने आज दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की मौजूदा वायु गुणवत्ता की स्थिति का जायज़ा लेने के लिए बैठक की। इलाके में वायु गुणवत्ता की स्थिति के साथ-साथ मौसम विभाग/आईआईटीएम  द्वारा मौसम/मौसम संबंधी स्थितियों के अनुमान और दिल्ली के वायु गुणवत्ता की स्थिति का पूरी तरह से समीक्षा करते हुए, उप-कमेटी ने पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में मौजूदा ग्रैप के स्टेज-I के अनुसार सभी 25 आवश्यक कार्यवाही को तुरंत लागू करने का फैसला किया।

मौजूदा ग्रैप के चरण-I के तहत कामों को पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सभी संबंधित एजेंसियों द्वारा लागू, निगरानी और समीक्षा किया जाएगा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वायु गुणवत्ता सूचकांक का स्तर और नीचे न जाए। सभी लागू करने वाली एजेंसियां ​​मौजूदा ग्रैप सारणी पर कड़ी नज़र रखेंगी और उपायों को तेज़ करेंगी।

मौजूदा ग्रैप के चरण-I के अनुसार 25 कार्य बिंदु ये हैं:

 

चरण I – 'खराब' वायु गुणवत्ता

(दिल्ली वायु गुणवत्ता सूचकांक 201-300 के बीच)

  1. निर्माण और विध्वंस (सी एंड डी) गतिविधियों में धूल शमन उपायों के प्रवर्तन के लिए निर्देशों / नियमों / दिशानिर्देशों का उचित कार्यान्वयन सुनिश्चित करें (सी एंड डी सामग्री और अपशिष्ट को सही ढंग से संग्रहीत और विधिवत रूप से ढका गया है, सी एंड डी सामग्री / अपशिष्ट का परिवहन केवल ढके हुए वाहनों में किया जाता है, एंटी-स्मॉग गन, पानी का छिड़काव आदि के लिए मापदंड हैं) और सी एंड डी अपशिष्ट का अच्छा पर्यावरण प्रबंधन।
  2. 11.06.2021 के  नंबर 11-18 का सख्ती से पालन करें और 500 वर्ग मीटर या उससे ज़्यादा आकार के जमीन वाले ऐसे सी & डी परियोजनाओं के संबंध में सी & डी गतिविधि की इजाज़त न दें, जो संबंधित राज्य / जीएनसीटीडी  के 'वेब पोर्टल' पर पंजीकृत नहीं हैं और/या जो धूल कम करने के उपायों की रिमोट निगरानी के लिए ऊपर बताए गए कानूनी निर्देशानुसार दूसरी ज़रूरतें पूरी नहीं करते हैं।
  3. सुनिश्चित करें कि म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट (एम एस डब्ल्यू ), सी & डी  कचरा , औद्योगिक और खतरनाक कचरा को निर्धारित कचरा संग्रहण स्थल /औद्योगिक क्षेत्र से नियमित रूप से उठाया जाए और यह भी सुनिश्चित करें कि कोई भी कचरा गैर-कानूनी तरीके से खुली ज़मीन पर न डाला जाए।
  4. समय-समय पर मशीनों से सफाई करें और सड़कों पर पानी का छिड़काव करें और जमा हुई धूल को तय जगहों/लैंडफिल में वैज्ञानिक तरीके से निपटारा करें।
  5. सड़क बनाने / चौड़ी करने / मरम्मत के कामों में एंटी-स्मॉग गन, पानी छिड़कने और धूल रोकने के उपायों का इस्तेमाल तेज़ करें।
  6. बायो-मास और म्युनिसिपल ठोस कचरे को खुले में जलाने पर रोक को सख्ती से लागू करें। OA 21/2014 में माननीय एनजीटी  के 04.12.2014 और 28.04.2015 के आदेशों के अनुसार उल्लंघन पर ज़्यादा से ज़्यादा ईसी  लगाएं।
  7. लैंडफिल साइट / कचरा निस्तारण स्थल पर आग लगने की कोई घटना न हो यह सुनिश्चित करने के लिए निगरानी बढ़ा दें।
  8. यातायात को समन्वित करें और या यातायात को आसान बनाने के लिए, ज़्यादा यातायात वाले सभी पहचाने गए कॉरिडोर, भीड़ वाली जगहों/चौराहों पर ज़रूरी लोग तैनात करें।
  9. गाड़ियों के लिए प्रदूषण नियंत्रण  सर्टिफिकेट नियमों पर कड़ी नज़र रखें और उन्हें लागू करें, और साफ़ तौर पर प्रदूषण फैलाने वाली गाड़ियों को ज़ब्त करके और/या ज़्यादा से ज़्यादा जुर्माना लगाकर रोकें।
  10. ईस्टर्न और वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के ज़रिए दिल्ली के लिए दूसरे रास्ते से जाने वाले ट्रक मार्ग को परिवर्तित करने के बारे में माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश को सख्ती से लागू करें।
  11. पुराने डीज़ल/पेट्रोल वाहनों के चलने पर रोक और मौजूदा कानूनों के अनुसार दूसरी पाबंदियों के बारे में एन जी टी / माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को सख्ती से लागू करें।
  12. वायु गुणवत्ता संबंधी मानकों के अनुरूप न होने वाले क्षेत्र” सहित उद्योगों का निरीक्षण तेज़ करें और अनुपालन न करने वाले और गैर-कानूनी इकाइयों के खिलाफ सख्त जुर्माना/कानूनी कार्रवाई पक्का करें।
  13. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में उद्योगों, ईंट भट्टों, हॉट मिक्स प्लांट्स वगैरह में सभी प्रदूषण नियंत्रण नियमों को सख्ती से लागू करें - तय उत्सर्जन मानक का सख्ती से पालन करें और सिर्फ़ मंज़ूर किए गए ईंधन का इस्तेमाल करें।
  14. थर्मल पावर प्लांट में उत्सर्जन नियमों को सख्ती से लागू किया जाए और पालन न करने पर जुर्माना/कानूनी कार्रवाई की जाए।
  15. पटाखों के बारे में माननीय न्यायालय/प्राधिकरण के आदेशों को सख्ती से लागू करें।
  16. विद्युत वितरण कंपनियाँ  राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में बिजली सप्लाई में रुकावट को कम से कम करेंगे।
  17. सुनिश्चित करें कि डीज़ल जनरेटर सेट का इस्तेमाल विद्युत सप्लाई के नियमित  तौर पर न किया जाए।
  18. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के सभी क्षेत्रों, जिसमें औद्योगिक, व्यवसायिक, रिहायशी वगैरह शामिल हैं, में डीजी सेट्स के नियमित उपयोग  को 29.09.2023 के निदेश नंबर 76 के अनुसार, अगर कोई बदलाव हो तो, सख्ती से लागू करें।

डी जी सेट की क्षमता रेंज

उत्सर्जन के नियंत्रण के लिए अपनाई जाने वाली प्रणाली

उपयोग के लिए नियम

रसोई गैस/ प्राकृतिक गैस/ बायो-गैस/ प्रोपेन/ ब्यूटेन पर चलने वाले सभी क्षमता के पावर जनरेटिंग सेट

कोई नहीं

कोई प्रतिबंध नहीं

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के नोटिफिकेशन नंबर जी एस आर  804 (ई) तारीख 03.11.2022 के नियमों के हिसाब से 800 kW (1000 kVA) क्षमता तक के पावर जनरेटिंग सेट

कोई नहीं

कोई प्रतिबंध नहीं।

 

डी जी पुराने स्पेसिफिकेशन्स / स्टैंडर्ड्स के हिसाब से सेट करता है

800 किलोवाट (1000 केवीए)

और ऊपर दिए गए

 

 

कोई भी उत्सर्जन नियंत्रण सिस्टम/मैकेनिज्म, हालांकि निर्देश संख्या 76 में बताए गए उत्सर्जन मानक  के पालन के अधीन है।

कोई प्रतिबंध नहीं

 

 

 

41 किलोवाट (51 केवीए)

से कम

800 किलोवाट (1000 केवीए)

दोहरी ईंधन मोड

या

सर्टिफाइड एजेंसियों के ज़रिए रेट्रो-फिटेड ईसीडी

कोई प्रतिबंध नहीं

 

19 किलोवाट (23 केवीए)

से कम

41 किलोवाट (51 केवीए)

 

दोहरी ईंधन मोड

कोई प्रतिबंध नहीं

 

नोट: जो डी  जी सेट डुअल फ्यूल मोड में काम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ़ गैस इंफ्रास्ट्रक्चर और सप्लाई न होने की वजह से, उन्हें सिर्फ़ तय इमरजेंसी सर्विस के लिए ही इस्तेमाल करने की इजाज़त होगी। *

19kW (23 केवीए) से कम के पोर्टेबल डीजी सेट

अभी डीजी  सेट की इस कैटेगरी/कैपेसिटी रेंज में एमिशन कंट्रोल का कोई खास तरीका उपलब्ध नहीं है।

आम तौर पर इसकी इजाज़त नहीं है।

सिर्फ़ तय इमरजेंसी सेवाओं के लिए इजाज़त है। *

 

आपातकालीन सेवाएं:

  1. सिर्फ़ लिफ्ट / एस्केलेटर / ट्रैवेलेटर चलाने के लिए।
  2. मेडिकल सर्विस (हॉस्पिटल / नर्सिंग होम / हेल्थ केयर फैसिलिटी)।
  3. रेलवे सेवाएं / रेलवे स्टेशन।
  4. मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन और MRTS सर्विसेज़।
  5. एयरपोर्ट और इंटर-स्टेट बस टर्मिनल।
  6. सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट।
  7. पानी पंपिंग स्टेशन।
  8. राष्ट्रीय सुरक्षा, रक्षा और राष्ट्रीय महत्व से जुड़े प्रोजेक्ट।
  9. टेलीकम्युनिकेशन और IT/डेटा सर्विसेज़।

19. हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और साथ ही पंजाब, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर के किसी भी शहर/कस्बे से आने वाली इंटर-सिटी/अंतरराज्यीय बसों को, ईवी/सीएनजी/बीएस-VI डीजल के अलावा, दिल्ली-एनसीआर में चलने की अनुमति न दें।

20. होटल, रेस्टोरेंट और खुले खाने की जगहों पर तंदूर में फ्यूल के तौर पर कोयला/लकड़ी के इस्तेमाल पर मौजूदा बैन को सख्ती से लागू करें और पक्का करें कि इन जगहों पर सिर्फ़ बिजली/गैस/साफ ईंधन से चलने वाले उपकरण का ही इस्तेमाल हो।

21. प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया, बल्क एस एम एस वगैरह के ज़रिए ज़्यादा जानकारी, शिक्षा और कम्युनिकेशन (IEC) गतिविधियाँ करें, जिसमें नागरिकों को प्रदूषण फैलाने वाली गतिविधि को कम करने के लिए क्या करें और क्या न करें, इस बारे में सचेत जारी करना शामिल है।

22. लोगों को प्रदूषण स्तर और नियंत्रण कक्ष की संपर्क जानकारी के बारे में बताने के लिए मोबाइल ऐप्स का इस्तेमाल किया जाएगा, ताकि वे प्रदूषण फैलाने वाली गतिविधि के बारे में संबंधित अधिकारियों को रिपोर्ट कर सकें और सरकार द्वारा की जाने वाली कार्रवाई के बारे में उन्हें बता सकें।

23. प्रदूषण फैलाने वाली गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए 311 ऐप, ग्रीन दिल्ली ऐप, समीर ऐप, ऐसे दूसरे ऐप्स और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शिकायतों के निपटारे के लिए तुरंत कार्रवाई सुनिश्चित करें।

24. सड़क पर यातायात कम करने के लिए कार्यालयों के कर्मचारियों के लिए एक जैसा आवाजाही शुरू करने के लिए बढ़ावा दें।

25. सी एन जी/इलेक्ट्रिक बसों, मेट्रो और आर आर टी एस सेवाओं के ज़रिए सार्वजनिक परिवहन सेवाओं को बढ़ाना, इसके लिए और गाड़ियां शामिल करना और सेवाओं को बढ़ाना। गैर-व्यस्त समय में यात्रा को बढ़ावा देने के लिए अलग-अलग मूल्य लागू करना।

इसके अलावा, सब-कमेटी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के नागरिकों से ग्रैप को लागू करने में सहयोग करने और ग्रैप के स्टेज-I के नागरिक चार्टर में बताए गए इन नियामों को मानने की भी अपील करती है:

  • समीर ऐप से वायु गुणवत्ता सूचकांक और सी ए क्यू एम  वेबसाइट से ग्रेप के लागू होनेकी स्थिति की जांच करें।
  • अपनी गाड़ियों के इंजन को ठीक से ट्यून रखें।
  • अपनी गाड़ियों के प्रदूषण चेक करवाए और सर्टिफिकेट को  रखें।
  • गाड़ियों में टायर का दबाव सही रखें।
  • अपनी गाड़ियों के प्रदूषण सर्टिफिकेट को अपडेट रखें।
  • अपनी गाड़ी को खाली न रखें, और रेड लाइट पर इंजन भी बंद कर दें।
  • ऐसी डीज़ल या पेट्रोल गाड़ियां न चलाएं जो खत्म हो चुकी हों या जिनमें प्रदूषण ज़्यादा हो।
  • आने-जाने के लिए सार्वजनिक परिवहन या गाड़ियों को पूल करना पसंद करें।
  • गाड़ियों से होने वाले प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए EVs को प्राथमिकता दें। म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट को अलग-अलग करना और सही तरीके से डिस्पोज़ल पक्का करें।
  • खुली जगहों पर कूड़ा-कचरा न डालें।
  • पक्का करें कि कचरा सिर्फ़ म्युनिसिपल अधिकारियों द्वारा दिए गए तय संग्रहण क्षेत्र पर ही फेंका जाए, खासकर बाज़ारों और पब्लिक जगहों पर।
  • सी & डी कचरे को तुरंत हटाना और धूल कम करने के उपायों का पालन पक्का करें।
  • ज़्यादा पेड़ लगाएं और खुली जगहों को घास और झाड़ियों से ढक दें।
  • ज़रूरी कामों को छोड़कर डीजी सेट का इस्तेमाल करने से बचें।
  • त्योहारों को इको-फ्रेंडली तरीके से मनाएं – पटाखों से बचें।
  • 311 ऐप, ग्रीन दिल्ली ऐप, अमीर ऐप वगैरह के ज़रिए हवा को प्रदूषित करने वाली गतिविधियों की रिपोर्ट करें।
  • इन्फॉर्मेशन एजुकेशन और कम्युनिकेशन (आई ई सी ) गतिविधियों में हिस्सा लें और सोशल मीडिया चैनल्स समेत अलग-अलग तरीकों से साथी नागरिकों के बीच एयर पॉल्यूशन कम करने के तरीकों के बारे में जागरूकता फैलाएं।

सब-कमेटी वायु गुणवत्ता  के हालात पर कड़ी नज़र रखेगी और दिल्ली में एयर क्वालिटी और मौसम विभाग/आई आई टी एम  के अनुमान के आधार पर आगे सही फ़ैसले लेने के लिए समय-समय पर स्थिति का रिव्यू करेगी।

अभी के ग्रैप (सितंबर 2026) का पूरा शेड्यूल कमीशन की आधिकारिक वेबसाइट पर मौजूद है और इसे caqm.nic.in पर देखा जा सकता है।

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पीके/केसी/आरटी/एनकेएस


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