राज्यसभा सचिवालय
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विभाग-संबंधित परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी संसदीय स्थायी समिति   की 393वी रिपोर्ट पर प्रेस विज्ञप्ति

प्रविष्टि तिथि: 12 AUG 2026 10:04PM by PIB Delhi

     श्री संजय कुमार झा, संसद सदस्य, राज्य सभा की अध्यक्षता में विभाग-संबंधित परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी संसदीय स्थायी समिति द्वारा “पांडुलिपि से मिशन तक: कृत्रिम बुद्धिमत्ता के युग में भारत की सांस्कृतिक धरोहर का संरक्षण, मानचित्रण और सतत संवर्धन” विषय के संबंध में अपना 393वेवां प्रतिवेदन  बुधवार, 12 अगस्त, 2026 को  प्रस्तुत किया गया ।

     2.   समिति द्वारा उक्त प्रतिवेदन 11 अगस्त, 2026 को स्वीकार किया गया था। समिति द्वारा इस प्रतिवेदन में की गई मुख्य सिफारिशें/समुक्तियां संलग्न हैं।

     पूर्ण प्रतिवेदन राज्य सभा की वेबसाइट https://sansad.in/rs/hi - -समितियांविभागों से सम्बद्ध स्थायी समितियाँपरिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी समिति- प्रतिवेदन पर उपलब्ध है

 

विभाग-संबंधित परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी संसदीय स्थायी समिति का तीन सौ तिरानवेवां प्रतिवेदन

सिफारिशों का सारांश

1.   पांडुलिपि विद्वानों, वैज्ञानिकों और संरक्षकों के परामर्श से डिजिटलीकरण मानक को एक पूर्ण संग्रहण मानक के रूप में विस्तारित करना और अनुबंधों के पूर्ण रूप से लागू होने से पहले इसे प्रभाव में लाना: क्षतिग्रस्त और पुनर्लिखित पन्नों के लिए एक मल्टीस्पेक्ट्रल पुनर्प्राप्ति स्तर; ताड़पत्र के लिए मानक के रूप में सरफेस-रिलीफ इमेजिंग; महत्वपूर्ण पांडुलिपियों के लिए सामग्री रिकॉर्ड; और भारतीय त्वरक प्रयोगशालाओं में पुष्ट तिथ्यांकन (डेटिंग) प्रोटोकॉल, जिसके उल्लिखित अंतर रिकॉर्ड के मुख्य भाग पर दर्शाए जाएँ। (पैरा 5.1.2)

2.   राष्ट्रीय वैज्ञानिक विभागों के साथ मिलकर, उन पांडुलिपियों को पढ़ने के लिए एक शोध और चुनौती कार्यक्रम शुरू करना जिन्हें खोला नहीं जा सकता, जिसकी शुरुआत आपस में चिपके हुए और आग से क्षतिग्रस्त संग्रहों की गणना से हो। (पैरा 5.2.2)

3.   राष्ट्रीय वाचन कार्यबल का निर्माण करना: नागरिक मंच 'अक्षर मित्र', जहाँ प्रत्येक पृष्ठ पर दो स्वतंत्र जाँच और स्थायी योगदानकर्ता क्रेडिट हो; विश्वविद्यालयों के साथ समझौता, जिसके तहत असंपादित पांडुलिपियाँ प्रथम श्रेणी के शोध के रूप में मान्यता प्राप्त शोध-प्रबंध संस्करण बनें; और प्रकाशित प्राथमिकता सूचियाँ ताकि प्रयास पाठ्य मूल्य के अनुरूप हो। (पैरा 5.3.2)

4.   सार्वजनिक व्यय से निर्मित प्रत्येक पृष्ठ और सत्यापित प्रतिलेखन को वार्षिक सार्वजनिक मानक के साथ प्रशिक्षण पृष्ठों के एक खुले राष्ट्रीय पुस्तकालय के रूप में जारी करना, और 'फेडरेटेड लर्निंग' का उपयोग करना ताकि प्रतिबंधित संग्रह बिना कोई छवि बाहर भेजे अपना योगदान दे सकें। (पैरा 5.4.2)

5.   संग्रह के व्यक्तियों, स्थानों और कृतियों का खुला सूचकांक, उस पर निर्मित भारतीय ज्ञान का काल-स्तरीय मानचित्र, और लिपिकारों के हाथों का रजिस्टर प्रकाशित करना। (पैरा 5.5.2)

6.   राष्ट्रीय वैज्ञानिक एजेंसियों के साथ मिलकर संग्रह के खगोलीय और मौसम संबंधी अवलोकनों को भारतीय विज्ञान के लिए खुले राष्ट्रीय डेटासेट के रूप में प्रकाशित करना। (पैरा 5.6.2)

7.   बिखरे हुए संग्रह को पुनर्गठित करने के लिए स्थायी कार्यक्रम का गठन करना: बिखरे हुए और विदेशी संग्रहों का एक साझा सूचीपत्र; चित्रों का आदान-प्रदान; पन्नों और हाथों के कंप्यूटर मिलान द्वारा वर्चुअल रीबाइंडिंग; तथा विदेशों में मौजूद भारतीय पांडुलिपियों की पहचान, उनकी डिजिटल प्रतियों का अधिग्रहण और जहाँ वापसी सुरक्षित की जा सकती है वहाँ मूल पांडुलिपियों को वापस लाने के कदम, जिसमें पुनर्गठित खजानों को 'मेमोरी ऑफ वर्ल्ड' रजिस्टर के लिए प्रस्तावित किया जाए। (पैरा 5.7.2)

8.   आयुष मंत्रालय के साथ मिलकर पांडुलिपि के नुस्खों को राष्ट्रीय शब्दावलियों और वैधानिक भेषजकोश से जोड़ने वाला सामंजस्य तैयार करना। (पैरा 5.8.2)

9.   रिपॉजिटरी की विश्वास वास्तुकला का निर्माण करना: पहुंच मानक के रूप में अंतर्राष्ट्रीय छवि अंतर-संचालनीयता ढांचा; सामुदायिक पहुंच प्रोटोकॉल, जिसके तहत प्रत्येक संरक्षक वस्तु-दर-वस्तु चुनता है कि क्या दिखाया जाए; और प्रत्येक मशीन-निर्मित फ़ाइल में एक अंतर्निहित क्रेडेंशियल, जिसमें मंत्रालय प्रमुख प्लेटफॉर्मों के साथ इसके संरक्षण की पैरवी करे। (पैरा 5.9.2)

10.  जीवंत विरासत की सेवा: सबसे कम जीवित वक्ताओं से शुरुआत करते हुए, भारतीय-भाषा स्पीच रिकग्निशन के माध्यम से मौखिक विरासत को रिकॉर्ड करना; प्रत्येक कोडित लिपि के लिए मुफ़्त डाउनलोड योग्य और प्रमुख ऑपरेटिंग सिस्टम को पेश किए जाने वाले फ़ॉन्ट, कीबोर्ड और आवाज़ें; तथा व्यक्तिगत पदनाम, आजीवन अनुदान और उत्तराधिकारी दायित्वों के साथ अंतिम गुरुओं की तकनीक को त्रि-विमीय रूप में रिकॉर्ड करना। (पैरा 5.10.2)

11.  मानचित्र को व्यावहारिक उपयोग में लाना: पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान और जिला योजना में सांस्कृतिक तथा पांडुलिपि परतों को शामिल करना; उनसे निर्मित ज्ञान पर्यटन सर्किट; और मानचित्र से जुड़े प्रामाणिकता क्रेडेंशियल के साथ ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स के माध्यम से वाणिज्य से जुड़े मानचित्रित कारीगर। (पैरा 5.11.2)

12.  संरक्षण ढांचे की स्थापना: संरक्षकों के लिए परिरक्षण किट और कनेक्टेड लॉगर्स के साथ जोखिम वाली पांडुलिपियों का मशीन-वर्गीकृत रजिस्टर; सांस्कृतिक प्राथमिक चिकित्सा प्रशिक्षण के साथ राष्ट्रीय चेतावनी अवसंरचना से जुड़े जिला बचाव अनुबंध; और वितरित प्रतियों तथा शताब्दी तक चलने वाले मीडिया पर एक डीप आर्काइव की प्रकाशित परिरक्षण वास्तुकला। (पैरा 5.12.2)

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आरकेके


(रिलीज़ आईडी: 2298705) आगंतुक पटल : 127
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